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बिना सूचना विदेशियों को होटल में ठहराया, मालिक पर मुकदमा दर्ज

स्वीडन नागरिकों को होटल में ठहराने की सूचना न देने पर होटल मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Mon, 03 Dec 2018 02:05 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 02:05 PM (IST)
बिना सूचना विदेशियों को होटल में ठहराया, मालिक पर मुकदमा दर्ज
बिना सूचना विदेशियों को होटल में ठहराया, मालिक पर मुकदमा दर्ज

विकासनगर, जेएनएन। कोतवाली अंतर्गत नगर के मुख्य बाजार के गुरुकृपा होटल के मालिक को दो स्वीडन नागरिकों के ठहरने की सूचना एलआइयू को न देना महंगा पड़ गया। एलआइयू की स्थानीय यूनिट के प्रभारी की तहरीर पर होटल स्वामी के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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एलआइयू यूनिट विकासनगर के प्रभारी उपनिरीक्षक मनोज कुमार पाल ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि पांच नवंबर को नगर के मुख्य बाजार के होटल गुरुकृपा में एलआइयू ने चेकिंग की। चेकिंग के दौरान पाया गया कि होटल में दो स्वीडन नागरिकों सिबेसटियन लाइनस लीनेर्ट लोवे और एंडर्स चार्ली रोजेनग्रेन का चार नवंबर की रात में ठहरे हुए थे। इन नागरिकों की टूरिस्ट वीजा अवधि 17 अक्टूबर से 15 दिसंबर है। 

विदेशी अधिनियम की धारा सात और रजिस्ट्रेशन नियम 1942 के नियम 14 के अनुसार होटल स्वामी, प्रबंधक विदेशी नागरिकों के आगमन, विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर विदेशी पंजीकरण कार्यालय को देने के लिए बाध्य हैं। लेकिन होटल गुरुकृपा स्वामी सुशील अग्रवाल ने स्वीडन नागरिकों के होटल में ठहरने की सूचना कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई। 

होटल स्वामी सुशील अग्रवाल को स्पष्टीकरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और विदेशी पंजीकरण कार्यालय का नोटिस भेजा गया। उसके बाद भी सुशील अग्रवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। 

पुलिस के मुताबिक होटल स्वामी सुशील अग्रवाल ने विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की सूचना नहीं दी। होटल स्वामी ने विदेशी अधिनियम की धारा सात का उल्लंघन किया है। कोतवाल महेश जोशी के अनुसार गुरुकृपा होटल स्वामी सुशील अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

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