बच्चे से कुकर्म और हत्या में दोषी करार, इन दिन सुनाई जाएगी सजा
तीन साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने के अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की स्पेशल जज रमा पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को सजा पर 31 जनवरी को फैसला होगा।
देहरादून, जेएनएन। तीन साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या करने के अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की स्पेशल जज रमा पांडे की अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषी को सजा पर 31 जनवरी को फैसला होगा।
घटना नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 12 मई 2016 को हुई थी। विशेष लोक अभियोजक, पोक्सो कोर्ट भरत सिंह नेगी ने बताया कि लखीमपुर खीरी, उप्र निवासी एक व्यक्ति नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपने दो बच्चों और पत्नी के साथ किराये पर रहता था।
उसका एक बच्चा तीन साल का, जबकि दूसरा सात साल का था। घटना के दिन वह एक ठेकेदार के यहां काम कर रहा था। उसी ठेकेदार के साथ राजेश उर्फ जितेंद्र पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम अमरौली, जिला संभल, उप्र भी काम करता था। उसे घटना के दो दिन पहले ठेकेदार ने निकाल दिया था।
घटना के दिन वादी के दोनों बच्चे खेल रहे थे, जबकि पति-पत्नी मकान में काम कर रहे थे। इसी बीच राजेश वहां पहुंचा और उनके तीन साल के बेटे को बहलाकर पास में झाड़ियों में ले गया। कुछ देर बाद उनके दूसरे बच्चे ने बताया कि राजेश उसके भाई को झाड़ियों में ले गया है।
इसके बाद ठेकेदार और बच्चे के माता-पिता वहां पहुंचे तो राजेश झाड़ियों से निकल रहा था। माता-पिता ने झाड़ियों में देखा तो उनका बच्चा अचेत पड़ा था। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने राजेश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजन बच्चे को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 12 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष से तीन लोगों ने गवाही दी। अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। इसलिए मामले में दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की जाएगी।
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