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पीएम स्वनिधि योजना : अब सड़क किनारे फेरी लगाने वालों को भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड, 20784 को पहुंचेगा लाभ

PM Svanidhi Yojana किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की तर्ज पर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जल्‍द ही स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे प्रदेशभर के नगरीय क्षेत्रों में चिह्नित 20784 फेरी व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।

By Nirmala BohraEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 09:36 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 09:36 AM (IST)
पीएम स्वनिधि योजना : अब सड़क किनारे फेरी लगाने वालों को भी मिलेगा क्रेडिट कार्ड, 20784 को पहुंचेगा लाभ
PM Svanidhi Yojana : 20784 को पहुंचेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, देहरादून : PM Svanidhi Yojana : बैंकों से ऋण लेकर सड़क के किनारे फल-सब्जी, चना-मूंगफली समेत अन्य प्रकार के व्यवसाय करने वाले फेरी व्यवसायियों को सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की तर्ज पर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे वे बिना रोक-टोक के अपनी जरूरत के हिसाब से ऋण प्राप्त करने के साथ ही इसे समय पर चुका भी सकेंगे।

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नगरीय क्षेत्रों में चिह्नित 20784 फेरी व्यवसायियों को मिलेगा लाभ

पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की हाल में मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद अब शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। ऋण की सुविधा के साथ ही फेरी व्यवसायियों को अन्य कई मामलों में भी प्रक्रिया का शिथिलीकरण किया गया है। इससे प्रदेशभर के नगरीय क्षेत्रों में चिह्नित 20784 फेरी व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।

सचिव (प्रभारी) शहरी विकास विनोद कुमार सुमन की ओर से सभी जिलाधिकारियों और निदेशक शहरी विकास को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि नगर निकायों में नए वेंडिंग लाइसेंस अब पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किए जाएं। ये लाइसेंस भी फेरी व्यवसायियों को उनके कार्यस्थल अथवा वेंडिंग जोन में प्रदान किए जाएंगे। साथ ही फेरी व्यवसायियों को लाइसेंस व ऋण वितरण के लिए निकायों में बुलाने के बजाय उनके दरवाजे पर जाकर ये सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना से लाभान्वित करने के मामले में प्रपत्रों की आवश्यकता कम करने, प्रपत्रों की छाया प्रति के लिए एप आधारित सिस्टम तैयार करने, ऋण के लिए आवेदन आनलाइन अपलोड कराने, बैंकों द्वारा मांगे जाने वाले अनावश्यक अभिलेखों को हटाने, प्रत्येक शुक्रवार को फेरी व्यवसायियों को नजदीकी बैंक शाखा में ले जाकर ऋण स्वीकृत कराने, स्वीकृत व वितरित ऋणों का अनुश्रवण करने समेत अन्य निर्देश भी दिए गए हैं।

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