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अवशेष पेंशन भुगतान को डीएम और सीटीओ देंगे मंजूरी, पढ़ि‍ए पूरी खबर

अवशेष पेंशन भुगतान को लेकर शासन ने संशोधित प्रक्रिया लागू कर दी है। इसके तहत दो से लेकर छह साल तक पेंशन आहरण नहीं करने वालों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

By Edited By: Published: Wed, 06 May 2020 08:39 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2020 10:09 PM (IST)
अवशेष पेंशन भुगतान को डीएम और सीटीओ देंगे मंजूरी, पढ़ि‍ए पूरी खबर
अवशेष पेंशन भुगतान को डीएम और सीटीओ देंगे मंजूरी, पढ़ि‍ए पूरी खबर

देहरादून, राज्य ब्यूरो। अवशेष पेंशन भुगतान को लेकर शासन ने संशोधित प्रक्रिया लागू कर दी है। इसके तहत दो से लेकर छह साल तक पेंशन आहरण नहीं करने वालों को पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 

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सरकार ने कालातीत पेंशन भुगतान संबंधी प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। राज्य की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर अवशेष पेंशन भुगतान संबंधी प्रक्रिया को नए सिरे से सरल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी, ताकि अधिकाधिक पेंशनर लाभान्वित हो सकें। वित्त सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में कोषागार, पेंशन निदेशक, दोनों मंडलायुक्तों, सभी जिलाधिकारियों और सभी मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। 

आदेश के मुताबिक दो साल तक पेंशन नहीं लेने वालों को अब पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी की अनुमति से दो साल तक बकाया पेंशन की अवशेष धनराशि का भुगतान व पेंशन का आहरण दोबारा शुरू किया जा सकेगा। 

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इसी तरह पेंशन यदि दो वर्ष से अधिक और छह वर्ष तक नहीं ली गई तो संबंधित जिलाधिकारी से अनुमति से प्राप्त किया जा सकता है। उक्त अवधि के ऊपर के पेंशन अवशेष भुगतान और पेंशन दोबारा पाने के प्रकरणों में मंडलायुक्त की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

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