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पंचतत्व आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की मान्यता समाप्त

जागरण संवाददाता देहरादून भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने दून स्थित पंचतत्व आयुर्वेद रिसर्च इंस्टी

By JagranEdited By: Published: Fri, 31 Jul 2020 08:43 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2020 08:43 PM (IST)
पंचतत्व आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की मान्यता समाप्त
पंचतत्व आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की मान्यता समाप्त

जागरण संवाददाता, देहरादून : भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखंड ने दून स्थित पंचतत्व आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की सत्र 2020-2021 की मान्यता समाप्त कर दी है। संस्थान में पंचकर्म सहायक, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट व नìसग कोर्स संचालित किया जाता है। मान्यता सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त शिकायत व परिषदीय टीम की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समाप्त की गई है। टीम ने निरीक्षण में पाया कि परिषदीय अभिलेखों में दिए गए पते पर ऐसा कोई संस्थान ही नहीं है। बिना परिषदीय अनुमति व पैनल निरीक्षण के संस्थान कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है।

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दरअसल, सीएम हेल्पलाइन पर उक्त संस्थान के विषय में शिकायत दर्ज की गई थी। आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से यह शिकायत परिषद कार्यालय को प्राप्त हुई। जिस पर संस्थान को अपना पक्ष रखने को कहा गया, लेकिन संस्थान का कोई भी पदाधिकारी नियत समय में परिषद कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जो पत्र संस्थान को भेजा गया था वह डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया कि दिए गए पते पर इस नाम का कोई संस्थान संचालित ही नहीं हो रहा है। इस पर परिषद के अध्यक्ष डॉ. दर्शन कुमार ने रजिस्ट्रार रणवीर सिंह पंवार के नेतृत्व में परिषदीय टीम का गठन कर संस्थान के निरीक्षण के निर्देश दिए। निरीक्षण में परिषदीय अभिलेखों में दर्ज पते पर कोई भी संस्थान संचालित होता नहीं पाया गया। संस्थान की पत्रावली का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान ने पूर्व में एक पत्र परिषद कार्यालय को भेजा था। जिसके अनुसार संस्थान पुराने पते से नई जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यह नियमानुसार नहीं किया गया। क्योंकि बिना परिषदीय अनुमति व पैनल निरीक्षण के पता परिवíतत नहीं किया जा सकता है। यह भी पाया गया कि इस पत्र पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर किसी अन्य ने किए थे। इन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं परिषद के अध्यक्ष के निर्देश पर संस्थान की सत्र 2020-21 की मान्यता समाप्त कर दी गई है। रजिस्ट्रार रणवीर सिंह पंवार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।


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