उत्तराखंड में एक बार फिर बदली पंचायत आरक्षण की समय सारिणी
प्रदेश में आपदा के हालात के मद्देनजर शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के स्थान और पदों के आरक्षण तथा आवंटन की समय-सारिणी में बदलाव किया गया है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपदा के हालात के मद्देनजर शासन ने हरिद्वार को छोड़ अन्य जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के स्थान और पदों के आरक्षण तथा आवंटन की समय-सारिणी में एक बार फिर बदलाव किया गया है। अब यह प्रक्रिया 27 अगस्त की शाम को आरक्षण प्रस्तावों के अनंतिम प्रकाशन के साथ शुरू होगी। आरक्षण का निर्धारण होने के बाद इसकी सूचना अब एक सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शासन ने 13 अगस्त से आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत के स्थान और पदों का आरक्षण और आवंटन के संबंध में समय सारिणी भी जारी की गई। इसमें आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन 17 अगस्त को होना था। जिलों से इसके लिए कम समय का हवाला दिया गया तो शासन ने आरक्षण के लिए निर्धारित समय सारिणी में संशोधित करते हुए 20 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों के अनंतिम प्रकाशन की तिथि रखी। इस बीच उत्तरकाशी के आराकोट क्षेत्र में आपदा आ गई। मशीनरी वहां बचाव एवं राहत कार्यों में जुट गई, साथ ही कुछ अन्य जिले भी आपदा से प्रभावित हुए।
इसे देखते हुए पंचायत आरक्षण की समय सारिणी में फिर से संशोधन करते हुए 22 अगस्त से आरक्षण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी जिलों को 30 अगस्त तक आरक्षण के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने थे और 31 को ये प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजने थे। आपदा राहत कार्यों को देखते हुए शासन ने अब नए सिरे से समय सारिणी में फेरबदल किया है। अब 27 अगस्त को आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन होगा। 27 व 28 अगस्त को आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।
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29 व 30 अगस्त को जिलाधिकारियों द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 31 अगस्त को सभी जिलों से आरक्षण का प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा और एक सितंबर को यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। प्रभारी सचिव पंचायत राज डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा सभी जिलाधिकारियों को संशोधित समय सारिणी के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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