पंचायतीराज एक्ट में फिर संशोधन
प्रदेश के पंचायतीराज एक्ट में एक बार फिर से संशोधन होगा। इस सिलसिले में एक्ट में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
प्रदेश के पंचायतीराज एक्ट में एक बार फिर से संशोधन होगा। इस सिलसिले में एक्ट में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह विधेयक विधानसभा के चार दिसंबर से होने वाले सत्र में सदन में लाया जाएगा।
पंचायतीराज एक्ट तो अस्तित्व में है, लेकिन इसकी नियमावली तैयार नहीं हो पाई थी। ऐसे में हालिया पंचायत चुनाव भी उप्र की नियमावली से कराए गए थे। इसे देखते हुए सरकार अब एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत उप्र की पंचायतीराज नियमावली को यहां भी अंगीकृत किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा पंचायतों में निर्वाचन से जुड़े विवादों के निपटारे मद्देनजर न्याय क्षेत्र का एक्ट में प्रावधान नहीं था। अब संशोधन के जरिये न्याय क्षेत्र का निर्धारण कर इसे एक्ट में शामिल किया जा रहा है। एक्ट में निर्धारित शैक्षिक योग्यता से संबंधित बिंदु में पिछड़ा वर्ग जोड़ने समेत कुछेक अन्य संशोधन भी लाए जाएंगे।