त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: 43.11 लाख मतदाता, 8051 मतदान केंद्र
हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों के 89 विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 43.11 लाख मतदाता 66399 पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों के 89 विकासखंडों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 43.11 लाख मतदाता 66399 पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। चुनाव के लिए इन जिलों में 8051 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 9856 मतदान स्थल होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिूसचना जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2105093 महिला और 2206330 पुरुष मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
आयोग ने मांगे 12.90 करोड़
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश सरकार से 12.90 करोड़ की राशि मांगी है। आयोग से चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए यह राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पंचायतीराज विभाग ने यह फाइल वित्त विभाग को भेज दी है।
सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं करेंगे मंत्री, विधायक-सांसद
प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के साथ ही हरिद्वार को छोड़कर शेष राज्य में शुक्रवार शाम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अब चुनाव परिणाम घोषित होने तक न तो नई योजनाओं की शुरुआत, घोषणा, शिलान्यास होंगे और न उद्घाटन ही। इसके साथ ही मंत्री, विधायक, सांसद इस दौरान पंचायतों के भ्रमण के दौरान सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
आयोग ने मंत्रियों से अपेक्षा की है कि वे चुनाव अवधि तक शासकीय वाहनों से अशासकीय यात्राएं न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिए शासकीय वाहनों और सरकारी तंत्र का प्रयोग न करें और न सरकारी तंत्र से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिए। अलबत्ता, आचार संहिता लागू होने से पहले स्वीकृत हो चुके अथवा निर्माणाधीन कार्यों पर रोक नहीं होगी। ऐसे सतत चलने वाले विकास व निर्माण कार्य जो वर्ष-प्रतिवर्ष केंद्र द्वारा वित्त पोषित और राज्य सरकार के बजट में पहले से प्रावधानित हों, उन पर भी कोई रोक नहीं होगी।
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मतदान की तिथियों पर अवकाश
त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए तीन चरणों में होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्रों में सरकारी-अर्द्धसरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और स्थानीय निकायों में अवकाश रहेगा। मतदान की तिथियों के दिन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, दुकानों में कार्यरत कारीगरों, मजदूरों को भी अवकाश मिलेगा, ताकि वे मतदान में भागीदारी कर सकें। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं।
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