Move to Jagran APP

उपभोक्ता फोरम का फैसलाः किसानों को फसल के नुकसान की देनी होगी क्षतिपूर्ति Dehradun News

जिला उपभोक्ता फोरम ने आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह किसानों की फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दे।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 12:31 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jun 2019 12:31 PM (IST)
उपभोक्ता फोरम का फैसलाः किसानों को फसल के नुकसान की देनी होगी क्षतिपूर्ति Dehradun News
उपभोक्ता फोरम का फैसलाः किसानों को फसल के नुकसान की देनी होगी क्षतिपूर्ति Dehradun News

देहरादून, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम ने आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह किसानों की फसल को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दे। वर्ष 2013 में उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में सेब की बीमित फसल को हुए नुकसान के बाद किसानों ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की मांग की थी, लेकिन उन्हें क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाई थी।  

loksabha election banner

वाद के मुताबिक अनिल मोहन राणा निवासी ग्राम मुराडी, नौगांव उत्तरकाशी सहित 14 किसानों का सेब का बगीचा है। उत्तराखंड शासन द्वारा मौसमी फसली बीमा स्कीम शुरू की गई थी, जिसके अनुसार काश्तकारों का फसल का बीमा करवाया जाना था। 

इसके प्रीमियम की आधी राशि सरकार को जबकि आधी किसान को देनी थी। इसी योजना के तहत सभी किसानों ने  आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड जनरल इंश्यारेंस कंपनी से अपनी फसलों का बीमा करवाया था। जिसके अनुसार फसल के नुकसान होने पर किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति दी जानी थी। 

किसानों ने बताया कि इसी दौरान वर्ष 2013 मई-जून में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल को काफी नुकसान हुआ और  फसल खराब हो गई। प्रशासन ने संपूर्ण जनपद को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया था। इसके बाद प्रभावित किसानों ने जब क्षतिपूर्ति की मांग बीमा कंपनी, जिला उद्यान अधिकारी व निदेशक उद्यान से की तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 

उद्यान विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि भुगतान बीमा कंपनी को करना है। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के मद्देनजर जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को पेड़ों के हिसाब से सभी किसानों को नुकसान का क्षतिपूर्ति दिए जाने के आदेश दिए है। साथ किसानों को मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में भी अतिरिक्त धनराशि तीस दिन के अंदर दिए जाने के आदेश दिए गए।

इन किसानों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के दिए निर्देश

- गौरव पुत्र जगता सिंह निवासी ग्राम नौगांव उत्तरकाशी, विरेंद्र सिंह पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम पालुका बड़कोट उत्तरकाशी, जगतार सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम नौगांव उत्तरकाशी, अनिल मोहन राणा पुत्र भगत सिंह राणा निवासी ग्राम मुराड़ी नौगांव उत्तरकाशी, जगमोहन सिंह परमार पुत्र महेंद्र सिंह परमार निवासी ग्राम मुराडी नौगांव, सोवेंद्र सिंह पुत्र सतीश सिंह निवासी नौगांव उत्तरकाशी, जयपाल सिंह पंवार पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम कफनोल बड़कोट उत्तरकाशी,युद्धबीर सिंह तोमर पुत्र डीएस तोमर निवासी ग्राम कांडई नौगांव उत्तरकाशी, भरत सिंह पुत्र उत्तम सिंह, निवासी नौगांव उत्तरकाशी, दीवान सिंह तोमर निवासी कांडई, नौगांव उत्तरकाशी, रणवीर सिंह पुत्र दलेर सिंह निवासी नौगांव, उत्तरकाशी, हरिमोहन सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी ग्राम मुगरा,नौगांव, सकल चंद पुत्र नौनिहाल सिंह निवासी ग्राम सुनारा नौगांव, यशवीर सिंह तोमर पुत्र डीएस तोमर निवासी ग्राम कांडई नौगांव। 

पीएफ के पैसे का भुगतान करने के आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम ने होटल में काम कर रहे एक कर्मचारी को राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कर्मचारी के पीएफ का पैसा क्षतिपूर्ति व वाद व्यय सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। 

वाद के मुताबिक विनोद कुमार कन्नौजिया निवासी गुरुद्वारा कॉलोनी क्लेमेनटाउन के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पैसे जमा हुए थे। वह मसूरी स्थिति हैक्समंस ग्रांट होटल माल रोड मसूरी में कार्य करता था। होटल 15 फरवरी 2011 को कोर्ट के आदेश के बाद बंद हो गया था। इसके बाद कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। इसके बाद विनोद कुमार कन्नौजिया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से उनके कार्य के दौरान पीएफ का पैसा दिए जाने की मांग की। इसके लिए उसने पीएफ ऑफिस में आवेदन किया, लेकिन उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। 

इस पर विनोद कुमार ने सूचना अधिकार में सूचना मांगी, लेकिन उसे सूचना भी नहीं दी गई। जिसके बाद उसने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया। दोनों पक्षों के साक्ष्यों, सबूतों को देखते हुए जिलाउपभोक्ता फोरम में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को होटल में कार्य के दौरान कर्मचारी की ओर से जमा पीएफ के भुगतान के आदेश दिए हैं। साथ ही मानसिक क्षति के रूप में पांच हजार और वाद व्यय के रूप में तीन हजार भी देने के आदेश दिए हैं।

यह भी पढ़ें: नारायण स्वामी इंस्टीट्यूट को लौटानी होगी चार एमबीबीएस छात्रों की फीस, देना होगा भारी हर्जाना

यह भी पढ़ें: क्लेम के लिए चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी, पढ़िए पूरी खबर

यह भी पढ़ें: घटिया सामान बेचना पड़ा महंगा, कीमत लौटाने के आदेश; जानिए पूरा मामला

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.