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Good News: अब वाहनों के कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं, बस इस एप में रखने होंगे इलेक्ट्रानिक दस्तावेज

अब सभी प्रकार के वाहनों के दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन हो सकेगी। इसके लिए संबंधित जांच अधिकारी को डिजिलॉकर अथवा एम-परिवहन में रखे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों को भी मानना पड़ेगा। वहीं चालान भी अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से किए जा सकेंगे और दस्तावेजों को भी सीधे ऑनलाइन सीज किया जा सकेगा।

By Edited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 08:35 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 12:20 PM (IST)
Good News: अब वाहनों के कागजात साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं, बस इस एप में रखने होंगे इलेक्ट्रानिक दस्तावेज
अब सभी प्रकार के वाहनों के दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन हो सकेगी।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। अब सभी प्रकार के वाहनों के दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन हो सकेगी। इसके लिए संबंधित जांच अधिकारी को डिजिलॉकर अथवा एम-परिवहन में रखे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों को भी मानना पड़ेगा। वहीं, चालान भी अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से किए जा सकेंगे और दस्तावेजों को भी सीधे ऑनलाइन सीज किया जा सकेगा। टैक्स न भरने पर वाहन स्वामी न तो वाहन बेच सकेंगे और न ही लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगे। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू हो रही है। प्रदेश में भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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केंद्र सरकार ने बीते वर्ष केंद्रीय मोटर यान अधिनियम में कुछ बदलाव किए थे। इसमें से अधिकांश बदलाव बीते वर्ष ही लागू हो गए थे लेकिन कुछ पर नियम न बनने के कारण इन्हें लागू नहीं किया जा सका था। अब इसी 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन सबके नियम जारी करते हुए अधिनियम के शेष बिंदुओं को एक अक्टूबर से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रानिक दस्तावेज जांच के दौरान मान्य होंगे। इसी तरह इन्हें ऑनलाइन ही सारथी अथवा वाहन पोर्टल में सीज किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ये दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

दस्तावेज मौके पर न दिखाने पर भी इन्हें सीधे पोर्टल पर सीज किया जा सकता है। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गई है कि अब मोटर वाहन बेचने वाले डीलरों को बेचे गए वाहन की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के बाद विभाग को इसकी मूल कापी देने की आवश्यकता नहीं होगी। 

इसमें यह भी स्पष्ट किया गया वाहन की चोरी, यात्रियों पर हमला करना, यात्रियों के निजी समान चोरी, तेज गति से वाहन चलाने, सार्वजनिक वाहनों में धूमपान करने, नियमों का न मानने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। आयुक्त परिवहन दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश में भी यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू की जा रही है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

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