सोने की अंगूठी पर भिखारी की नियत डोली, कोर्ट ने दी ऐसी सजा
एक भिखारी की नियत सोने की अंगूठी पर डोल गई। एक व्यक्ति ने जैसे ही भीख देने के लिए हाथ कार से बाहर निकाला, भिखारी सोने की अंगूठी निकाल कर फरार हो गया।
ऋषिकेश, [जेएनएन]: आप भी भिखारियों से सावधान हो जाएं। जी हां, एक भिखारी की नियत सोने की अंगूठी पर डोल गई। एक व्यक्ति ने जैसे ही भीख देने के लिए हाथ कार से बाहर निकाला, भिखारी सोने की अंगूठी निकाल कर फरार हो गया। हालांकि, पुलिस ने उसे दोबच लिया। आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने भिखारी को एक वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मामला सात माह पुराना है। शिमला बाईपास रोड बडोवाला, देहरादून निवासी मनीष रतूड़ी पुत्र सुखदेव रतूड़ी 18 दिसंबर 2015 को किसी काम से रायवाला नेपाली फार्म आए थे। मनीष नेपालीफार्म से अपनी कार से गुमानीवाला बाईपास मार्ग होते हुए ऋषिकेश की ओर आ रहे थे, तभी एआरटीओ ऑफिस के समीप सड़क किनारे खड़े एक भिखारी ने उनकी कार को रोक दिया।
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उसे दस रुपये देने के लिए जैसे ही उन्होंने कार से अपना हाथ बाहर निकला भिखारी उनके हाथ से सोने की अंगूठी उतार कर वहां से जंगल की ओर भाग निकला। मनीष रतूड़ी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कॉबिंग कर आरोपी को धर दबोचा। उसके पास से पुलिस ने लूटी गई अंगूठी भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी सुल्तान नाथ पुत्र जोगेंद्र नाथ निवासी सपेरा बस्ती, भानियावाला देहरादून के खिलाफ लूट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचना के बाद पुलिस ने यह मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया।
आज इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनी शुक्ला की अदालत ने आरोपी सुल्तान नाथ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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