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सड़क हादसे के दोषी वाहन चालक को एक साल की कैद

15 साल पूर्व आढ़त बाजार में हुए सड़क हादसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय चंद्रेश्वरी सिंह की अदालत ने वाहन चालक को एक साल साधारण कैद की सजा सुनाई है।

By Edited By: Published: Wed, 27 Jun 2018 03:01 AM (IST)Updated: Wed, 27 Jun 2018 08:41 PM (IST)
सड़क हादसे के दोषी वाहन चालक को एक साल की कैद
सड़क हादसे के दोषी वाहन चालक को एक साल की कैद

देहरादून, [जेएनएन]: 15 साल पूर्व आढ़त बाजार में हुए सड़क हादसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय चंद्रेश्वरी सिंह की अदालत ने वाहन चालक को एक साल साधारण कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने चालक पर 6400 सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हादसे में लक्खीबाग के रहने वाले ठेली चालक की मौत हो गई थी। 

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सहायक अभियोजन अधिकारी अल्पना थापा ने अदालत को बताया कि 27 जुलाई 2003 को गिरधारी लाल पुत्र दुरजन सिंह निवासी रामनगर लक्खीबाग आढ़त बाजार में चाट की ठेली लेकर जा रहे थे। इस दौरान महावीर फ्लोर मिल के सामने तेज रफ्तार वाहन ने गिरधारी लाल को जोरदार टक्कर मार दी। 

हादसे में गिरधारी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी ठेली भी टूट गई। मौके पर मौजूद लोग गिरधारी को दून मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर, हादसे के बाद चालक गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। मामले में गिरधारी के बेटे गौरीशंकर की ओर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 

विवेचना के दौरान चालक कंवलजीत पुत्र भूरा सिंह निवासी नवादा इंद्रपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि गवाहों ने अपने बयान में बताया कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार काफी अधिक थी, जिससे गिरधारी लाल को गंभीर चोटें आई। 

गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कंवलजीत को आइपीसी की धारा 279, 304ए व 427 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने तीनों धाराओं में क्रमश: दो माह व एक-एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई है।

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