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18 साल से वृद्धा को पति के एरियर का इंतजार, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून में एक वृद्ध महिला के पति दून अस्पताल से वर्ष 2000 में रिटायर हुए थे, लेकिन अभी तक उनका पे-एरियर नहीं मिला है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 05:32 PM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 05:32 PM (IST)
18 साल से वृद्धा को पति के एरियर का इंतजार, पढ़िए पूरी खबर
18 साल से वृद्धा को पति के एरियर का इंतजार, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। हर्रावाला निवासी एक वृद्ध महिला के पति दून अस्पताल से वर्ष 2000 में रिटायर हुए थे, लेकिन अभी तक उनका पे-एरियर नहीं मिला है। जबकि अब उनके पति की मृत्यु भी हो चुकी है। दर-दर भटकने के बाद जब महिला ने इसको लेकर आरटीआइ में जानकारी मांगी तो यहां से भी उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। थक हारकर जब वह सूचना आयोग पहुंचीं तो राज्य सूचना आयुक्त जेपी ममगाईं ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को अविलंब भुगतान की कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

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अपीलार्थी बिट्टन मिश्रा के पति स्व. बीएन मिश्रा वर्ष 2000 में दून अस्पताल से रिटायर हुए थे। इसके बाद कई साल तक उनके देयकों का भुगतान नहीं किया गया, दर-दर भटकने के बाद भी जब बिट्टन मिश्रा को पति के देयकों का भुगतान नहीं किया गया तो उन्होंने आरटीआइ का सहारा लिया। हालांकि, जब यह मामला सूचना आयोग पहुंचा, तब जाकर स्पष्ट हुआ कि कार्मिकों के एरियर का भुगतान उस संस्थान से किया जाएगा, जहां से संबंधित कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है। 

इस संबंध में तत्कालीन प्रमुख सचिव (अब अपर मुख्य सचिव) ओम प्रकाश का वह आदेश भी सामने आया, जिसे स्वास्थ्य महानिदेशक को भेजा गया था। इसी आदेश में एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। जिसके बाद आयोग ने निर्देश दिए कि पे-एरियर के भुगतान का आगणन कर शासन से 15 दिन के भीतर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए और इसमें कोई चूक न हो।

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