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    देहरादून में कोर्ट में दिए फर्जी दस्तावेज, दर्ज हुआ एक और मुकदमा

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Tue, 23 Feb 2021 08:41 PM (IST)

    पोक्सो एक्ट के आरोपित को उम्र में हेराफेरी करने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र लगाना भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) के आदेश पर नगर कोतवाली में उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

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    पोक्सो एक्ट के आरोपित को उम्र में हेराफेरी करने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र लगाना भारी पड़ गया।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पोक्सो एक्ट के आरोपित को उम्र में हेराफेरी करने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र लगाना भारी पड़ गया। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) के आदेश पर नगर कोतवाली में उसके खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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    मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अर्चना अग्रवाल ने बताया कि बीते वर्ष जुलाई में रायपुर थाना पुलिस ने गौतम कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने चार्जशीट में आरोपित की आयु 22 वर्ष दिखाई थी। दूसरी तरफ, आरोपित ने कोर्ट में खुद को नाबालिग बताते हुए पुलिस पर गलत जेल में भेजने का आरोप लगाया। इसके लिए आरोपित की ओर से बीती 19 जनवरी को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। खुद को नाबालिग साबित करने के लिए उसने एक स्कूल का चरित्र प्रमाणपत्र व स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी) और परिवार रजिस्टर की प्रति जमा की थी। चरित्र प्रमाणपत्र और टीसी सहारनपुर के पुवारका में स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज के थे। न्यायालय से यह दस्तावेज सत्यापन के लिए थाना रायपुर भेजे गए। रायपुर थानाध्यक्ष दिलबर सिंह नेगी ने दस्तावेजों की जांच के लिए एक टीम सहारनपुर भेजी, जहां पता चला कि आरोपित ने कोर्ट में फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं। 

    दस लीटर कच्ची शराब संग दो पकड़े

    लक्सर में कोतवाली पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर दो व्यक्तियों को दस लीटर कच्ची शराब संग पकड़ा। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया गया। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया कि कोतवाली पर तैनात पुलिसकर्मी उत्तम सिंह, प्रमोद कुमार, रमेश चौहान और जोनू ने नगर के लक्सर गांव वार्ड निवासी विशाल उर्फ रवि व टांडा भागमल गांव निवासी सुशील को पकड़ा। आरोपितों के पास से पांच-पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया गया। 

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