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देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही पर एक बार फिर चढ़ा जिलाधिकारी का पारा, जेई निलंबित, होगा मुकदमा

स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही हीलाहवाली पर जिलाधिकारी का पारा एक बार फिर चढ़ गया। मामले में संबंधित अवर अभियंता (जेई) जयकृत सिंह भंडारी को निलंबित कर दिया गया और निर्माण कंपनी बीएनआर पर विधिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

By Nirmala BohraEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 11:36 AM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 11:36 AM (IST)
देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही पर एक बार फिर चढ़ा जिलाधिकारी का पारा, जेई निलंबित, होगा मुकदमा
स्मार्ट सिटी के कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश देते जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार

जागरण संवाददाता, देहरादून : स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही हीलाहवाली पर जिलाधिकारी का पारा एक बार फिर चढ़ गया। निर्माण कार्यों की सुस्त चाल और सड़क पर गड्ढों की भरमार से जिलाधिकारी के तेवर तल्ख दिखे। मामले में संबंधित अवर अभियंता (जेई) जयकृत सिंह भंडारी को निलंबित कर दिया गया और निर्माण कंपनी बीएनआर पर विधिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

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स्मार्ट सिटी कंपनी की छवि भी हो रही धूमिल

जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने गुरुवार को राजपुर रोड, कनक चौक, परेड ग्राउंड और हरिद्वार रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट रोड समेत अन्य कार्यों की सुस्त चाल पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे देख अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सड़क पर इस तरह उभरे गड्ढों के कारण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्मार्ट सिटी कंपनी की छवि भी धूमिल हो रही है।

उन्होंने लोनिवि अधिकारियों को निर्देश दिए कि गड्ढों को भरने का काम तत्काल शुरू किया जाए। यह कार्य रात में किया जाए और हर स्पाट पर जेई की तैनाती की जाए। वहीं, परेड ग्राउंड में नाली निर्माण में हीलाहवाली किए जाने पर संबंधित जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और निर्माण कंपनी पर विधिक कार्रवाई करने के निर्देश स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारियों को दिए गए। बीएनआर कंपनी पर राजपुर रोड पर मरम्मत कार्य में लापरवाही के लिए पहले ही एक मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

निर्माण कार्य अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे में

निर्माण कार्यों के प्रति गंभीरता लाने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी निर्माण कार्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के दायरे में ले आए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों के चलते जनता की सुरक्षा खतरे में पडऩे की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

कार्यों की निगरानी का जिम्मा अपर जिलाधिकारी को

जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्र को सौंपी है। वह यह सुनिश्चित कराएंगे कि कार्यों में सभी मानकों का पालन किया जाए।


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