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47 दिन बाद आज खुले दफ्तर, पब्लिक की नो एंट्री, पढ़िए पूरी खबर

लॉकडाउन का लॉक सोमवार से दून में भी व्यापक स्तर पर खुल गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति के साथ ही 47 दिन बाद सरकारी दफ्तरों के गेट भी खुल गए हैं।

By Sunil NegiEdited By: Published: Mon, 04 May 2020 01:42 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 01:42 PM (IST)
47 दिन बाद आज खुले दफ्तर, पब्लिक की नो एंट्री, पढ़िए पूरी खबर
47 दिन बाद आज खुले दफ्तर, पब्लिक की नो एंट्री, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून, जेएनएन। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन का लॉक सोमवार से दून में भी व्यापक स्तर पर खुल गया है। बड़े स्तर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति के साथ ही 47 दिन बाद सरकारी दफ्तरों के गेट भी खुल गए हैं। हालांकि, दून में सभी कार्यालय बेहद सीमित कार्मिकों की उपस्थिति के साथ खोले गए हैं। इसके साथ ही फिलहाल यहां पब्लिक की नो एंट्री है। लॉकडाउन में खुले रहे बैंक, एटीएम और कोषागार भी अब सुबह 10 बजे से अपराह्न चार बजे तक खुले रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय (जरूरी सेवाओं को छोड़कर) 18 मार्च से बंद चल रहे हैं।

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जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के आदेश के अनुसार जो भी कार्यालय खोल दिए गए हैं, उनमें जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो लोग उसे ई-मेल, वाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे या कार्यालय के बाहर लगे ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। चार मई से एक सप्ताह की अवधि तक क व ख श्रेणी के सभी कार्मिकों को कार्यालय आने की अनिवार्यता होगी, जबकि ग व घ श्रेणी के 33 फीसद कार्मिकों को रोटेशन में कार्यालय बुलाया जाएगा। इसकी व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। पहले सप्ताह के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी। जिसमें क व ख श्रेणी के कार्मिकों की 100 फीसद उपस्थिति के साथ अन्य कार्मिकों की उपस्थिति 50 फीसद करने पर विचार किया जाएगा।

कार्मिकों के आवागमन के पास कार्यालयाध्यक्ष जारी करेंगे

जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जिन कार्मिकों को काम पर बुलाया जाएगा, उनके पास संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष जारी करेंगे। जिलाधिकारी ने सख्त हिदायत दी है कि सक्षम अधिकारी कार्यालय आने वाले कार्मिकों को ही पास जारी करें। पास जारी करने में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा जो भी पास जारी किए जाएंगे, उसकी एक-एक प्रति जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

कार्यालय आने-जाने को मिलेगा एक-एक घंटा

कार्मिकों को सिर्फ कार्यालय आने और घर जाने के लिए पास जारी किया जाएगा। पास का यह मतलब नहीं है कि कार्मिक कहीं भी घूमते रहें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने तय किया है कि पास सुबह नौ बजे से 10 बजे तक और दोपहर बाद साढ़े तीन से साढ़े चार के बीच ही मान्य रहेगा। कार्मिकों के आने-जाने के दौरान कार्यालय में भीड़ की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कार्यालयाध्यक्ष उनकी रवानगी सीमित संख्या में साढ़े तीन से चार बजे तक करवाएंगे।

मध्याह्न भोजन में कटौती पर विचार

आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय के बाहर व भीतर भीड़ में कमी करने के लिए मध्याह्न भोजन में कटौती पर विचार किया जाए। इसके साथ ही बाहर से भोजन मंगाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कैंटीन से आने वाली चाय-कॉफी के लिए डिस्पोजेबल कप का ही प्रयोग किया जाए।

इन नियमों का भी रखना होगा ध्यान

  • कार्यालय के मेन गेट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था रहेगी।
  • सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करेंगे।
  • कार्यालय में शारीरिक दूरी (कम से कम छह फीट) के नियमों का पालन कराया जाएगा।
  • सभी कार्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक बार सेनिटाइजेशन कराया जाए।
  • हर दिन कम से कम एक बार उपयुक्त कीटाणुनाशक का प्रयोग कार्यालय के फर्श, गलियारे व दो बार शौचालय, सिंक आदि में कराया जाएगा।
  • कार्यालयों में वाटर फिल्टर की सर्विस अधिकृत सेवा प्रदाता से कराने के साथ पानी की गुणवत्ता की जांच कराई जाए।
  • हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग कराया जाए। फाइलों, कंप्यूटर, की-बोर्ड आदि उपकरणों को छूने के बाद भी हाथ सेनिटाइज कराए जाएं।
  • कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जाए।

कंटेनमेंट जोन के कार्यालय रहेंगे बंद, यहां के कार्मिक भी घर पर रहेंगे

भगत सिंह कॉलोनी, आजाद नगर, चमन विहार गली नंबर-11, लक्खीबाग (मुस्लिम बस्ती), डोईवाला में केशवपुरी, झबरावाला बस्ती, ऋषिकेश में 20 बीघा गली नबंर-तीन, शिवा एनक्लेव वार्ड नंबर 24, आवास विकास कॉलोनी वार्ड नंबर 25 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठान/कार्यालय बंद रहेंगे। यहां के कार्मिकों को भी कार्यालय आने की अनुमति नहीं होगी।

जनाधार केंद्र रहेंगे बंद, नहीं बनेंगे प्रमाण पत्र

देहरादून तहसील सदर समेत सभी अन्य तहसीलों में जनाधार केंद्र बंद रखे जाएंगे। यहां किसी भी तरह के प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे। तहसीलों में खसरा-खतौनी से संबंधित काम व उनकी नकाल निकाले जाने का काम भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेगा। इस दौरान जनता दर्शन जैसे आयोजन भी प्रतिबंधित रखे जाएंगे। वहीं, सभी राजस्व न्यायालयों में भी सुनवाई स्थगित रहेगी।

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दून में नहीं होगी संपत्तियों की रजिस्ट्री

उत्तराखंड में भले ही रजिस्ट्री (संपत्ति) कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई हो, मगर दून में रजिस्ट्री कार्यालय अभी नहीं खोले जा सकेंगे। देहरादून बार एसोसिएशन ने शारीरिक दूरी के नियमों के पालन की चुनौती बताते हुए इस निर्णय पर आपत्ति जता दी थी। लिहाजा, प्रशासन ने रजिस्ट्री के कार्य को स्थगित कर दिया है। रजिस्ट्री के मामले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल व कुछ अधिवक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से रविवार को बात की। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री कराते समय क्रेता-विक्रेता, गवाह, अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं। रजिस्ट्री भी बायोमेट्रिक माध्यम से कराई जाती है। ऐसे में सेनिटाइजेशन के बाद भी कोरोना संक्रमण के खतरे से इन्कार नहीं किया जा सकता। लिहाजा, फिलहाल दून में रजिस्ट्री की अनुमति देना उचित नहीं है। अधिवक्ताओं के सुझाव को उचित मानते हुए प्रशासन ने दून में इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगा दी।

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