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उत्तराखंड: अब चार हजार रुपये मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन, पढ़िए पूरी खबर

सरकार ने परित्यक्ता महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण पोषण के मामले में बड़ी राहत दे दे दी है। अब उन्हें चार हजार रुपये मासिक की आय होने पर भी पेंशन मिल सकेगी।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Thu, 05 Nov 2020 07:31 AM (IST)Updated: Thu, 05 Nov 2020 07:40 AM (IST)
उत्तराखंड: अब चार हजार रुपये मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन, पढ़िए पूरी खबर
अब चार हजार रुपये मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन।

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण पोषण के मामले में बड़ी राहत दे दे दी है। अब उन्हें चार हजार रुपये मासिक की आय होने पर भी पेंशन मिल सकेगी। इसके तहत 979 पेंशनरों को 1200 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी।

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सरकार ने पूर्व में वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना में आय सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह कर दी थी। अलबत्ता, परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण पोषण को दी जाने वाली पेंशन के लिए इसका प्रविधान नहीं किया गया था। पहले ऐसे मामलों में बीपीएल श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में 15975 रुपये और शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये वार्षिक आय का प्रविधान रखा गया था। अब सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को पेंशन देने के मद्देनजर वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह यानी 4800 रुपये वार्षिक कर दी है। इस पर बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई।

30 करोड़ रुपये जारी करेगी सरकार

समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 की छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार 30.61 करोड़ रुपये की राशि जारी करेगी। कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया। बताया गया कि वर्ष 2018-19 की छात्रवृत्ति का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया था। तब विभिन्न जिलों के 1095 छात्रों को 1.13 करोड़ की राशि दी जानी थी। इसी तरह 2019-20 में छात्रवृत्ति पोर्टल में पंजीकृत 38077 छात्र-छात्राओं के लिए अनुमानित 29.48 करोड़ का प्रविधान किया गया था। पहले इस सिलसिले में केंद्र से पत्राचार किया गया था, लेकिन केंद्र द्वारा फंड के शेयरिंग पैटर्न में बदलाव किए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में छात्रवृत्ति वितरण में हो रहे विलंब को देखते हुए अब प्रदेश सरकार यह राशि जारी करेगी।

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भवन कर में छूट से 25.47 करोड़ का व्ययभार

प्रदेश के आठ नगर निगम, 21 नगर पालिका परिषद और 11 नगर पंचायतों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से 10 वर्ष तक भवन कर में छूट दिए जाने से सरकार पर 25.47 करोड़ का वार्षिक व्ययभार आएगा। गौरतलब है कि शहरों का हिस्सा बने नए क्षेत्रों के निवासी निरंतर ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भवन कर में छूट दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पूर्व में यह छूट देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई।

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