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अब पुराने वाहनों पर डीलर ही लगाएंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, व्यवस्था को किया जाएगा आनलाइन

राज्य में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य केवल डीलर ही करेंगे। इसके लिए वाहन स्वामी वाहन से संबंधित निर्माता की साइट पर नंबर प्लेट के लिए आवेदन करेगा। तय तिथि पर वाहन में नंबर प्लेट लग जाएगी।

By Nirmala BohraEdited By: Published: Fri, 27 May 2022 11:20 AM (IST)Updated: Fri, 27 May 2022 11:20 AM (IST)
अब पुराने वाहनों पर डीलर ही लगाएंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, व्यवस्था को किया जाएगा आनलाइन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य केवल डीलर ही करेंगे

राज्य ब्यूरो, देहरादून: राज्य में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य केवल डीलर ही करेंगे। वाहन स्वामियों को इस नंबर प्लेट को लगाने में परेशानी न हो, इसके लिए इस व्यवस्था को आनलाइन किया जाएगा। इसके लिए वाहन स्वामी वाहन से संबंधित निर्माता की साइट पर नंबर प्लेट के लिए आवेदन करेगा।

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साथ ही वह नंबर प्लेट लगाने की तिथि का चयन करते हुए फीस जमा करेगा। तय तिथि पर वाहन में नंबर प्लेट लग जाएगी। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन से पूर्व उसका कोई चालान लंबित नहीं है और पंजीकरण निलंबित अथवा निरस्त नहीं किया गया है।

प्रदेश में कुछ समय पूर्व तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य लिंक उत्सव कंपनी के जरिये किया जा रहा था। इस कंपनी का अनुबंध दिसंबर 2021 में समाप्त हो चुका है। इसका फायदा उठाते हुए कुछ लोग अपनी दुकानों पर ही अनधिकृत तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने लगे हैं। इस पर कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई।

अब आयुक्त परिवहन रणवीर सिंह चौहान द्वारा सभी पंजीयन अधिकारियों को पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हर मोटर वाहन डीलर और निर्माण कंपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं तीसरे पंजीयन चिह्न के संबंध में मोटरयान नियमावली के निर्देशों का अनुपालन करेगी। तीसरा पंजीयन चिह्न चौपहिया वाहनों की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है।

स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया को प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के लिए डीलर आनलाइन पोर्टल बनाएंगे। इस पर आनलाइन आवेदन मिलने के पश्चात वे आवेदन की की जांच वाहन पोर्टल से करेंगे। सभी तथ्य सही पाए जाने पर पोर्टल अथवा एसएमएस के जरिये सूचना आवेदक को दी जाएगी। आवेदन सही न पाए जाने पर भी सूचना एसएमएस के जरिये आवेदक को दी जाएगी। तय तिथि पर वाहन स्वामी नंबर प्लेट लगाने आएगा।

डीलर यह भी सुनिश्चित करेेंगे की नंबर प्लेट और होलोग्राम अधिकृत स्रोतों से ही प्राप्त किया जाए। नंबर प्लेट लगाने के बाद डीलर इसकी जानकारी वाहन पोर्टल पर देगा। नंबर प्लेट के लिए सभी जगह एक समान शुल्क होगा, जिसे डीलर अपने यहां प्रदर्शित भी करेंगे। आयुक्त परिवहन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन की सारी प्रक्रिया आनलाइन होगी। कोई भी डीलर इसके लिए लिखित प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही नहीं करेंगे। उन्होंने सभी पंजीयन अधिकारियों को एक सप्ताह के बाद इस व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं।


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