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अगर लेते हैं लिफ्ट तो घर से हेलमेट लेकर चलें

अब शहर में दुपहिया पर चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर सवारी के साथ चालक ने भी हेलमेट नहीं लगाया तो परिवहन विभाग वाहन को सीज कर देगा।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sun, 05 Aug 2018 02:47 PM (IST)Updated: Sun, 05 Aug 2018 02:47 PM (IST)
अगर लेते हैं लिफ्ट तो घर से हेलमेट लेकर चलें
अगर लेते हैं लिफ्ट तो घर से हेलमेट लेकर चलें

देहरादून, [अंकुर अग्रवाल]: अब अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और किसी से लिफ्ट लेते हैं तो घर से अपने साथ हेलमेट जरूर रख लें। क्योंकि अब चालक के साथ ही पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवार्इ की जाएगी।  

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दरअसल, शहर में दुपहिया पर चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के साथ नया नियम भी तय कर दिया गया है। अगर सवारी के साथ चालक ने भी हेलमेट नहीं लगाया तो परिवहन विभाग वाहन को सीज कर देगा। एआरटीओ अरविंद पांडे ने बताया कि पिछली सवारी के लिए हेलमेट की अनिवार्यता अब की गई है, पर चालक के लिए यह अनिवार्यता पहले से है। अगर चालक इसका पालन नहीं करेगा तो सवारी कैसे नियम मानेगी। अगर सवारी ने हेलमेट नहीं पहना होगा तो उसका 100 रुपये का चालान किया जाएगा। 

सड़क सुरक्षा व हादसों पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सात जुलाई को पुलिस व परिवहन विभाग को दुपहिया पर पिछली सवारी का हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। सड़क सुरक्षा के लिए चौपहिया में सीट बेल्ट को लगाना भी अनिवार्य किया गया है। ऐसे में परिवहन विभाग इन दोनों नियमों को लागू करने जाइ  रहा।

एआरटीओ पांडे ने बताया कि मंगलवार से जनपद में पिछली सवारी के हेलमेट नहीं पहने पर चालानी कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने उक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए दस अगस्त की तिथि तय की हुई है मगर परिवहन विभाग सांकेतिक तौर पर मंगलवार से कार्रवाई की शुरुआत करेगा। लोगों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके साथ ही सीट बेल्ट नहीं लगाने, हाईबीम लाइट व प्रेशर हार्न के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 

विभाग बांटेगा हेलमेट 

हेलमेट पर जागरूकता के लिए परिवहन विभाग ने पिछली सवारी को हेलमेट बांटने का निर्णय लिया है। शुरुआती दिनों में यह हेलमेट बांटे जाएंगे, लेकिन मुफ्त हेलमेट से पहले पिछली सवारी का चालान किया जाएगा। 

हेलमेट पर रिफ्लेक्टर होगा अनिवार्य 

सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़े को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने दुपहिया सवारों के लिए हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल रंग की पट्टी अनिवार्य कर दी है। यह पट्टी रात में रोशनी पडऩे पर दूर से चमकने लगेगी। जिससे अंधेरा होने पर भी सामने या पीछे आ रहे वाहन चालक को दुपहिया वाहन की उपस्थिति का पता लग जाएगा। उम्मीद है कि इससे रात में हो रहे दुपहिया के हादसों में लगाम लगेगी। एआरटीओ ने बताया कि तमाम लोग रात में गहरे रंग के कपड़े पहन कर दुपहिया चलाते हैं। ऐसे में पीछे आ रहे अन्य वाहन चालक कई बार उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए हेलमेट पर आगे-पीछे लाल पट्टियां लगेंगी। 

कार्रवाई के साथ जागरूकता भी 

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दून में तकरीबन साढ़े पांच लाख दुपहिया पंजीकृत हैं। दुपहिया वाहनों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए इस आदेश का पालन कराना कठिन जरूर है। ऐसे में एआरटीओ ने बताया कि कार्रवाई के साथ ही चालकों व पिछली सवारियों को जागरूक भी किया जाएगा। 

इसलिए जरूरी है हेलमेट 

इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार देश में हर रोज सड़क हादसों में 350 से 400 लोगों की मौत होती है। इसमें तकरीबन 90 लोगों की मौत सिर में गहरी चोट लगने से होती है। इन सड़क हादसों में शिकार लोगों में हेलमेट न पहनने वालों की संख्या सर्वाधिक है। 

एआरटीओ प्रशासन अविंद पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट ने दुपहिया पर पिछली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं, लेकिन शहर में कईं ऐसे दुपहिया चालक हैं तो बिना हेलमेट घूमते हैं। ऐसे में तय किया गया है कि अगर सवारी और चालक दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया होगा तो वाहन सीधे सीज किया जाएगा।

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