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शक्तिमान प्रकरण में अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई

पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले में विधायक गणेश जोशी व उनके समर्थकों के खिलाफ घोड़े से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने व धारा 144 का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 04:34 PM (IST)Updated: Sat, 06 Oct 2018 08:28 AM (IST)
शक्तिमान प्रकरण में अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई
शक्तिमान प्रकरण में अब 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई

देहरादून, [जेएनएन]: माननीयों पर दर्ज दो अहम मामलों में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की। वहीं, विधानसभा पर हंगामा मामले में केस वापसी की अपील पर एडीजे चतुर्थ की कोर्ट में सुनवाई हुई।

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पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले में विधायक गणेश जोशी व उनके समर्थकों के खिलाफ घोड़े से क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने (आइपीसी 429) व धारा 144 का उल्लंघन (आइपीसी 188) का मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की वापसी अपील सीजेएम कोर्ट ने बीते 17 सितंबर को खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखी थी। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद 15 अक्टूबर की अगली तारीख मुकरर्र की है। 

वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित तमाम नेताओं पर दर्ज मुकदमे के सीजेएम कोर्ट से खारिज होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से केस वापसी अपील पर एडीजे चतुर्थ की कोर्ट ने सुनवाई की। यह अपील कांग्रेस नेता संग्राम सिंह पुंडीर की ओर की गई है। इस मामले में सीजेएम कोर्ट बीस लोगों पर आरोप तय भी कर चुकी है। अब इस मामले में 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

दुष्कर्म पीड़ि‍ता के हुए मजिस्ट्रेटी बयान

बीती 15 जुलाई को हुए दुष्कर्म पीड़ि‍ता नाबालिग छात्रा के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। बता दें कि शहर से प्रेमनगर की ओर घूमने जा रही दो छात्राओं के साथ दो युवकों ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में प्रभात और दिनेश नाम के दो आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं।

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