पंचायत चुनाव: जिपं अध्यक्ष और प्रमुख के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, जानिए कब होंगे
उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण तय होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख पदों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। जिला पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का चुनाव सात नवंबर को होगा, जबकि क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपप्रमुखों के चुनाव को छह नवंबर की तिथि नियत की गई है। चुनाव की प्रक्रिया दो नवंबर को नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू होगी। प्रदेश में यह पहला मौका है, जब छह दिन के भीतर ये चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही हरिद्वार को छोड़ राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल में जिपं अध्यक्ष और प्रमुख पदों के चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम सरकार को भेजा था। मगर आयोग की निगाह जिपं अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर टिकी थी। मंगलवार शाम शासन ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की। सरकार ने आयोग की ओर से सुझाए गए चुनाव कार्यक्रम को झंडी दे दी।
इसके बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दो नवंबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र दो नवंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक दाखिल होंगे और इसी दिन तीन बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। चार नवंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
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प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के लिए छह नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों में मतदान होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए सात नवंबर को जिला पंचायत मुख्यालयों में मतदान होगा। मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।
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