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नगर निकायों के गठन को शासन ने जारी की अधिसूचना

प्रदेश के 84 नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों के निर्वाचन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में विधिवत सूचना शासन को सौंप दी।

By BhanuEdited By: Published: Tue, 27 Nov 2018 11:32 AM (IST)Updated: Tue, 27 Nov 2018 03:52 PM (IST)
नगर निकायों के गठन को शासन ने जारी की अधिसूचना
नगर निकायों के गठन को शासन ने जारी की अधिसूचना

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के 92 में से 84 नगर निकायों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों के निर्वाचन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में विधिवत सूचना शासन को सौंप दी। इसके साथ ही शासन ने भी देर शाम इन सभी निकायों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। अलबत्ता, निकायों के शपथ ग्रहण को लेकर कार्यक्रम तय किया जाएगा। 

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नगर निकायों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को शुरू हुई और 21 नवंबर तक चली। इसके अगले दिन पोखरी नगर पंचायत के एक वार्ड में पुनमर्तदान और मतगणना होने के बाद वहां के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। इस तरह निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 22 नवंबर को संपन्न हुई।

नियमानुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की विधिवत सूची शासन को सौंपता है। फिर सरकार निकायों के बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी करती है। आयोग ने सोमवार को विधिवत सूचना शासन को सौंपी। 

शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली के अनुसार सभी 84 निकायों के बोर्ड गठन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इनके शपथ ग्रहण की तय की जाएंगी। शपथ ग्रहण के साथ ही सभी निकायों के बोर्ड कार्यभार ग्रहण कर कामकाज शुरू कर देंगे।

रुड़की नगर निगम के सीमा विस्तार की अनंतिम अधिसूचना जारी

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शासन ने सोमवार को रुड़की नगर निगम के सीमा विस्तार की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। दो गांवों को निगम से बाहर किया गया है, जबकि तीन गांव को आंशिक रूप से शामिल किया गया है। इस सिलसिले में सप्ताह के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। 

रुड़की नगर निगम के पूर्व में हुए सीमा विस्तार में शासन ने दो गांवों पाडली गूजर और रामपुर को निगम से बाहर कर दिया था। अदालत के आदेश के बाद तब इस संबंध में अधिसूचना निरस्त कर दी गई थी। तर्क दिया गया था कि निकायों से किसी क्षेत्र को बाहर निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। 

इस पर सरकार ने बाद में नगर निगम एक्ट में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि नगर निगम क्षेत्र से किसी भी इलाके को बाहर निकाला जा सकता है। यह अधिकार मिलने के बाद नए सिरे से सीमा विस्तार का मसौदा तैयार हुआ। इसमें पाडली गूजर व रामपुर को निगम से बाहर करने और ग्रामसभा हसनअलीपुर के आकाशदीप, ओम विहार व सेवंथ डे स्कूल क्षेत्र, मोहनपुरा के मोहनपुर, फूलविहार व साउथ सिविल लाइन और आसफनगर के निशु एन्क्लेव क्षेत्र को निगम में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया गया।

कैबिनेट से इस पर मुहर लगने के बाद शासन ने सीमा विस्तार की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी। अपर सचिव शहरी विकास भूपाल सिंह मनराल की ओर से जारी अनंतिम अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रों को निकालने और शामिल करने के संबंध में सात दिन के भीतर आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। जिलाधिकारी हरिद्वार इनका निस्तारण कर आख्या शहरी विकास निदेशालय केा प्रेषित करेंगे।

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