बहुचर्चित हार्दिक अपहरण कांड में दोषी को उम्रकैद की सजा
तीर्थनगरी के बहुचर्चित हार्दिक रावत अपहरण कांड के दोषी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ऋषिकेश, [जेएनएन]: तीर्थनगरी के बहुचर्चित हार्दिक रावत अपहरण कांड के दोषी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपहरण कांड में शामिल चार लोगों में से एक आरोपित की हत्या कर दी गई थी, जबकि एक की कुछ माह पूर्व मौत हो चुकी है। वहीं एक नाबालिग का मामला बाल न्यायालय में विचाराधीन है।
ऋषिकेश के गंगा नगर निवासी 13 वर्षीय हार्दिक रावत का बदमाशों ने 50 लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर दिया था। अपहरण के पांच दिन बाद परिजनों ने अपहरणकर्ताओं को 17.50 लाख की फिरौती देकर हार्दिक को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था।
इसी बीच बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस ने तीन लोगों को धर दबोचा। उनके कब्जे से पुलिस ने फिरौती में दी गई 17.50 लाख रुपये की रकम भी बरामद कर ली थी।
इस मामले में अपहरण की साजिश रचने वाले मुख्य आरोपित गंगा नगर ऋषिकेश निवासी सत्यम बंसल की उसके ही साथियों रोहित व उसके सगे भाई ने हत्या कर शव को गंगनहर में फेंक दिया था। सगे भाइयों में से एक आरोपित के नाबालिग होने के कारण उसका मुकदमा बाल न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं, अपहरण के एक आरोपित ग्राम लिसाड़ जिला शामली, उत्तर प्रदेश निवासी रोहित के पिता ओमवीर की छह सितबंर 2018 को कैंसर के चलते मौत हो गई थी।
इसके बाद प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ऋषिकेश में आरोपित रोहित पुत्र ओमवीर का मुकदमा विचाराधीन था। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित रोहित को दोषी पाया था।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। उन्होंने रोहित को भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए में उम्रकैद व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 120बी के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363, 328 व 368 में पांच-पांच वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपराधियों के लिए सबक होगा यह फैसला
हार्दिक के पिता राहुल रावत के अनुसार हार्दिक के एक अपहरणकर्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला समाज में अपराधियों के लिए एक सबक होगा। इस मामले में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। घटना के खुलासे के साथ पुलिस के अधिकारियों ने इस अपराध की विवेचना में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था, आज न्यायालय ने इस विश्वास को और दृढ़ कर दिया है।
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