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कोर्ट में पेश हुए किशोर उपाध्याय और शंकर चंद रमोला, जानिए वजह

विधानसभा घेराव कर हंगामा करने के दस साल पुराने मामले में किशोर उपाध्याय और शंकर चंद रमोला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव की अदालत में

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 04:44 PM (IST)Updated: Thu, 18 Apr 2019 08:46 AM (IST)
कोर्ट में पेश हुए किशोर उपाध्याय और शंकर चंद रमोला, जानिए वजह
कोर्ट में पेश हुए किशोर उपाध्याय और शंकर चंद रमोला, जानिए वजह

देहरादून, जेएनएन। विधानसभा घेराव कर हंगामा करने के दस साल पुराने मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और शंकर चंद रमोला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव की अदालत में पेश हुए। वहीं, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सतपाल ब्रह्मचारी, विनोद रावत की ओर से हाजिरी माफी लगा दी गई। 

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सरकारी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल कांग्रेस में रहते हुए 20 दिसंबर 2009 को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा कूच कर रहे थे। तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, पुलिस ने इन सभी को रिस्पना पुल पर रोक लिया। 

इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की की और उत्तेजक नारे लगाए। इससे शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी। मामले में 25 के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 2013 से इस मामले में सुनवाई चल रही है। बीते साल सितंबर महीने में अदालत ने आरोप तय करने की तिथि निर्धारित करते हुए सभी आरोपितों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। 

कुल 25 आरोपितों में से 20 के खिलाफ उसी समय आरोप तय कर दिए गए थे, लेकिन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस किशोर उपाध्याय, सतपाल ब्रह्मचारी, विनोद रावत व शंकर चंद्र रमोला कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।

इसके चलते अदालत ने इन आरोपितों की पत्रावली को सुनवाई के लिए अलग कर दिया था। मंगलवार को किशोर उपाध्याय सहित पांच नेताओं को सीजेएम कोर्ट में पेश होना था। जिसमें किशोर उपाध्याय और शंकर चंद्र रमोला ही पेश हुए। अधिवक्ता दीपक गुप्ता ने बताया है कि अगली तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। वहीं, अन्य 20 नेताओं के पेश होने की तिथि 26 अप्रैल नियत की गई है। 

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