Unlock-1.0 : उत्तराखंड में अन्य राज्यों से बिना पास आवाजाही को मिली अनुमति
अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल खुद का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर कराना होगा।
देहरादून, राज्य ब्यूरो। उत्तराखंड में अब मंगलवार से अन्य राज्यों से भी आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को पास की जरूरत नहीं होगी। उन्हें केवल खुद का रजिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार के वेब पोर्टल पर कराना होगा।
सरकार ने मुंबई और दिल्ली के सभी जिलों के अलावा अन्य राज्यों के 29 ऐसे जिलों की सूची जारी की है, जिन्हें संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माना गया है। यहां से आने वालों को सात दिन संस्थागत और 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। हालांकि, सरकारी कार्यों के लिए आने जाने वाले न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिट और केंद्र व राज्य सरकार के संस्थानों के अधिकारियों को क्वारंटाइन से छूट दी गई है।
सोमवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वालों को https://dsclservices.in/uttarakhand-migrant-registration-php पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संवेदनशील क्षेत्रों से आने वालों में से केवल गर्भवती महिलाओं, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो, गंभीर बीमार, परिवार में मृत्यु और 10 साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों को ही संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिलेगी।
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संवेदनशील जिलों में किसी काम से जाने वालों को वापसी पर 14 दिनों के होम क्वारंटाइन पर ही रहना होगा। दूसरे राज्यों से आने वाले ऐसे लोग, जो औद्योगिक प्रबंधन, वाणिज्यिक कार्यों अथवा तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर आएंगे, उन्हें संबंधित संस्थाओं द्वारा आवंटित क्वारंटाइन सेंटरों में रहना होगा। यहीं से ये लोग संबंधित संस्थाओं तक आएंगे। कार्य समाप्त होने के पश्चात ये वापस चले जाएंगे। इन पर 14 दिनों के क्वारंटाइन का नियम लागू नहीं होगा।
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