बीमा कंपनी को देनी होगी इलाज पर खर्च रकम, पढ़िए पूरी खबर Dehradun News
बीमा अवधि में इलाज पर खर्च हुई पूरी रकम बीमा कंपनी उपभोक्ता को अदा करेगी। इसके अलावा 20 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी कंपनी को देने होंगे।
देहरादून, जेएनएन। बीमा अवधि में इलाज पर खर्च हुई पूरी रकम बीमा कंपनी उपभोक्ता को अदा करेगी। इस रकम के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये भी कंपनी को देने होंगे।
दिलकुशा एस्टेट कैमल बैक रोड, मसूरी निवासी मुन्नी देवी ने एगन रेलीगेयर लाइफ इंश्योरेंस और पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेस मुम्बई को पक्षकार बनाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पति ने कंपनी से एक हेल्थ बीमा लिया था। जिसमें तय था कि बीमार होने पर इलाज का खर्च और मौत होने पर ढाई लाख रुपये दिया जाएगा। पहली किश्त अदा करने के बाद उनके पति सीएमआइ अस्पताल में भर्ती रहे और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके उपचार में कुल 84 हजार रुपये का खर्च आया। परन्तु बीमा कंपनी ने यह कहकर क्लेम खारिज कर दिया कि बीमा शर्त में तात्विक तथ्य को छिपाया गया है।
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बीमित पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। हालांकि उपचार के प्रपत्रों से यह बात साबित नहीं हो पाई। दूसरी ओर बीमा प्रपत्र से भी यह साबित नहीं हुआ है कि मौत की दशा में बीमा कंपनी उपभोक्ता को ढाई लाख रुपये अदा करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसे में फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनते हुए आदेश दिया कि बीमा कंपनी उपचार में खर्च 84 हजार रुपये के साथ ही क्षतिपूर्ति भी अदा करे।
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