बीमा कंपनी को देना होगा क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम, जानिए कितना
जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को वादी को नान स्टैंडर्ड बेसिक के आधार क्लेम के 2,25,000 रुपये अदा करने और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने के आदेश दिए।
देहरादून, [जेएनएन]: क्षतिग्रस्त वाहन के क्लेम को लेकर दाखिल एक वाद में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को क्षतिग्रस्त वाहन का क्लेम देने के साथ वाद व्यय के रूप में अतिरिक्त धनराशि देने के निर्देश दिए हैं। क्लेम की राशि तीस दिन के अंदर न देने पर वादी क्लेम की राशि पर आठ प्रतिशत ब्याज पाने का पात्र होगा।
एक मामले में कमल सिंह रावत पुत्र फतेह सिंह रावत निवासी नेहरू कॉलोनी ने महाप्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और शाखा प्रबंधक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। वादी के मुताबिक उन्होंने अपने ट्रक का बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था।
वर्ष 2013 में देहरादून से अल्मोड़ा जाते समय उनका ट्रक खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। जिसकी सूचना उन्होंने बीमा कंपनी को देकर क्लेम की मांग की। लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम देने से मना कर दिया गया कि परमिट पर हिल इंडोर्समेंट अंकित नहीं है।
जिसके बाद वादी ने अपने हक में परिवहन विभाग द्वारा जारी कागज, जिसमें ऑल इंडिया परमिट लिखा हुआ था, वह प्रस्तुत किया। जिसके बाद जिला उपभोक्ता ने बीमा कंपनी को वादी को नान स्टैंडर्ड बेसिक के आधार क्लेम के 2,25,000 रुपये अदा करने और वाद व्यय के रूप में पांच हजार रुपये अतिरिक्त देने के आदेश दिए। उक्त भुगतान फोरम ने 30 दिन के अंदर अदा क रने के निर्देश दिए हैं।
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