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इंश्योरेंस कंपनी को वाहन बीमा की धनराशि लौटाने के निर्देश

जिला उपभोक्ता फोरम ने टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वाहन की संपूर्ण बीमा राशि 1620909 रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 05:48 PM (IST)Updated: Wed, 01 May 2019 05:48 PM (IST)
इंश्योरेंस कंपनी को वाहन बीमा की धनराशि लौटाने के निर्देश
इंश्योरेंस कंपनी को वाहन बीमा की धनराशि लौटाने के निर्देश

देहरादून, जेएनएन। जिला उपभोक्ता फोरम ने टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वाहन की संपूर्ण बीमा राशि 1620909 रुपये लौटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक क्षति के रूप में 25 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में पांच हजार और बीस हजार पार्किंग शुल्क भी देने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने संपूर्ण राशि तीस दिन के अंदर लौटाने को कहा है। 

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घनश्याम अग्रवाल निवासी आशुतोष नगर ऋषिकेश ने अपने वाहन का 1620909 रुपये का बीमा टाटा एआइजी जनरल इंश्योरेंस से किया था। इसी बीच वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वादी ने वाहन का रिपेयर कंपनी से मुआयना कराया, तो कंपनी से अनुमानित खर्च 22,07705 बताया। जिसके बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर गैराज में आए और उन्होंने कुल खर्च 12 लाख के करीब बताया। जिसमें से चार लाख के करीब खुद खर्च करने को कहा। इसके बाद दोबारा वाहन का सर्वे कराया गया, तो बीमा कंपनी ने वाहन का क्लेम 12 लाख करने को कहा। जिससे वादी ने इनकार कर दिया। इसके बाद वादी की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को कई बार बीमा क्लेम के लिए पत्राचार किया गया, लेकिन कंपनी तैयार नहीं हुई। जिसके बाद वादी ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। 

मंगलवार को दोनों पक्षों के सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल ने सदस्य विमल प्रकाश और अलका नेगी के साथ वाद पर सुनवाई करते हुए विपक्षीगणों को वादी को क्लेम धनराशि के साथ ही वाद व्यय, मानसिक क्षतिपूर्ति, और पार्किंग शुल्क के रूप पूरी धनराशि लौटाने के निर्देश दिए। 

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