Move to Jagran APP

ढाई साल में मिली बिजली के बिलों और कनेक्शन की सूचना, तीन अधिकारियों पर लगाया जुर्माना

उत्तराखंड सूचना आयोग ने अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सूचना के अधिकार के तहत समय पर न देने पर ऊर्जा निगम के तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब ढाई साल का समय लग गया।

By Nirmala BohraEdited By: Published: Sat, 28 May 2022 04:09 PM (IST)Updated: Sat, 28 May 2022 04:09 PM (IST)
ढाई साल में मिली बिजली के बिलों और कनेक्शन की सूचना, तीन अधिकारियों पर लगाया जुर्माना
तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया

जागरण संवाददाता, देहरादून : बिजली के बिलों और कनेक्शन की जानकारी उपलब्ध कराने में ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने ढाई साल लगा दिए। इसके लिए अपीलकर्ता को कई बार विभाग के चक्कर काटने पड़े। अब सूचना के अधिकार के तहत समय पर न देने पर ऊर्जा निगम के तीन अधिकारियों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड सूचना आयोग ने अपील की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

loksabha election banner

कुछ भवनों के कनेक्शन और विद्युत बिल संबंधी जानकारी मांगी थी

आरटीआइ क्लब के महासचिव अमर एस धुंता ने आयोग में अपील दायर की थी, जिस पर आयोग ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। अमर एस धुंता ने सूचना के अधिकार के तहत ऊर्जा निगम के विद्युत वितरण खंड नगरीय रुड़की से कुछ भवनों के कनेक्शन और विद्युत बिल संबंधी जानकारी मांगी थी।

पूरी प्रक्रिया में करीब ढाई साल का समय लग गया

तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी बुद्धि सिंह पंवार ने समय पर सूचना नहीं दी। इसके बाद डीम्ड लोक सूचना अधिकारी रमन कुमार और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी सजल हटवाल ने आधी-अधूरी जानकारी उपलब्ध कराई। प्रथम अपीलीय अधिकारी से इस संबंध में शिकायत करने के बाद अपीलकर्ता को पूरी जानकारी मिल सकी। इस पूरी प्रक्रिया में करीब ढाई साल का समय लग गया।

जुर्माना राजकोष में जमा करने का आदेश दिया गया

मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद्र पुनेठा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देने में विलंब करना दंडनीय है। इस पर तीनों अधिकारियों को क्रमश: 10, 10 और पांच हजार रुपये बतौर जुर्माना राजकोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें अपीलकर्ता को भी 150 रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करनी होगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.