Move to Jagran APP

लाइसेंस न होने पर पांच हजार जुर्माने का डर, आरटीओ में उमड़ी भीड़

ड्राइविंग लाइसेंस बिना वाहन चलाने पर जुर्माना दस गुना बढ़ने पर दून आरटीओ कार्यालय में इन दिनों डीएल बनाने वालों की भीड़ जुट रही है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 02:17 PM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 02:17 PM (IST)
लाइसेंस न होने पर पांच हजार जुर्माने का डर, आरटीओ में उमड़ी भीड़
लाइसेंस न होने पर पांच हजार जुर्माने का डर, आरटीओ में उमड़ी भीड़

देहरादून, जेएनएन। नए मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस बिना वाहन चलाने पर जुर्माना दस गुना बढ़ने पर दून आरटीओ कार्यालय में इन दिनों डीएल बनाने वालों की भीड़ जुट रही है। स्थिति ये है कि करीब 25 हजार आवेदन आ चुके हैं व आवेदकों के स्लॉट 30 नवंबर तक बुक भी हो चुके हैं। एआरटीओ प्रशासन अरविंद पांडे ने डीएल टेस्ट के प्रतिदिन स्लॉट में भी इजाफा किया था, लेकिन यह नाकाफी रहा। डीएल के काउंटर की संख्या एक से बढ़ाते हुए चार कर दी गई है। इस बीच शुक्रवार को एआरटीओ ने लर्निग लाइसेंस के स्लॉट 200 से बढ़ाकर 245 कर दिए हैं। परमानेंट लाइसेंस का स्लॉट 100 से बढ़ाकर पहले ही 140 किया जा चुका है।

loksabha election banner

सबसे ज्यादा आवेदन दुपहिया संचालन के लाइसेंस के लिए आ रहे हैं। दरअसल, चार साल पहले लाइसेंस के कंप्यूटराइज्ड होने पहले लोगों के लाइसेंस बेहद आसानी से बन जाते थे। ऐसे लोग न सिर्फ दुपहिया बल्कि उसमें कार का लाइसेंस भी बना लेते थे। लाइसेंस कंप्यूटराइज्ड होने के बाद ऐसा होना बंद हो गया और आवेदक का परीक्षा देना अनिवार्य हो गया। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग बिना लाइसेंस वाहन दौड़ाए जा रहे थे। पकड़े गए तो जुर्माना 500 रुपये था, जिसे वे भुगत लेते थे। ऐसी ही स्थिति बच्चों की भी है। बिना लाइसेंस धड़ल्ले से वाहन दौड़ा रहे थे। अब चूंकि, लाइसेंस न होने पर जुर्माना 5000 रुपये किया गया है, तो सभी को डर लगने लगा है।

आरटीओ दफ्तर में अधिकारियों को यह अंदेशा ही नहीं था कि नए एमवी एक्ट को लेकर लोग इतना जागरुक हो सकते हैं एवं भीड़ दफ्तर में टूट पड़ेगी। वहां कार्मिकों व कंप्यूटर आदि की संख्या पहले की तरह ही सामान्य हैं। लाइसेंस सेक्टर में भीड़ बेकाबू होते देख अतिरिक्त कंप्यूटर फोटो खींचने के लिए लगाए गए हैं लेकिन यह भी कम पड़ रहे। दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के लिए भी अतिरिक्त काउंटर लगाया गया है लेकिन ये भी नाकाफी साबित हो रहा। एआरटीओ ने बताया कि छह कर्मचारियों को वॉयरल होने के कारण छुट्टी देनी पड़ी। दफ्तर में कर्मियों की संख्या पहले ही कम है, ऐसे में विभाग चेकपोस्टों से भी कर्मचारी लगा रहा है।

यह भी पढ़ें: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर मची मारामारी, दो और काउंटर खुले

नवीनीकरण के बढ़ रहे मामले

आरटीओ में रोजाना 40 से 50 मामले एक्सपॉयरी लाइसेंस को रिन्यू कराने के आ रहे हैं। किसी का लाइसेंस दस साल पहले खत्म हो चुका है तो किसी का पांच साल पहले। पहले लाइसेंस खत्म होने पर रिन्यू कराने के लिए 100 रुपये प्रतिवर्ष जुर्माना लिया जाता था, लेकिन दिसंबर-2016 से यह जुर्माना बढ़ाकर एक हजार रुपये साल कर दिया गया था। ऐसे में लाइसेंस रिन्यू कराने पर पांच हजार से ऊपर जुर्माना बैठ रहा।

यह भी पढ़ें: आरटीओ दफ्तर में मची मारामारी, चेकपोस्टों से बुलाए जा रहे कर्मचारी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.