वाट्सएप पर तीन तलाक मामले में पति के बयान दर्ज Dehradun News
एक मुस्लिम युवक द्वारा पत्नी को वाट्सएप पर तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति के बयान दर्ज किए। साथ ही पुलिस को पति-पत्नी के बीच की व्हाट्सअप चैटिंग भी मिल गई
देहरादून, जेएनएन। दून के वसंत विहार क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक द्वारा पत्नी को वाट्सएप पर तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने पति के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही पुलिस को पति-पत्नी के बीच की वाट्सएप चैटिंग भी मिल गई और वह सभी दस्तावेज भी पुलिस को मिल गए हैं, जिसे पीड़िता ने महिला आयोग और महिला पुलिस हेल्पलाइन को दिए थे। पुलिस अब इस मामले की विवेचना में जुट गई है।
बता दें कि सायमा पुत्री सरफराज निवासी सत्तोवाली घाटी काली मंदिर एनक्लेव, जीएमएस रोड का 23 अप्रैल 2018 को फरमान से निकाह हुआ। शादी के बाद सायमा विदा होकर ससुराल गई तो दो-तीन महीने तक सबकुछ ठीक रहा। इसके बाद फरमान के बर्ताव में बदलाव आने लगा। सायमा कुछ दिन तक चुप रही है, लेकिन फरमान उससे दूरियां बढ़ाने के साथ-साथ उसे प्रताड़ित भी करने लगा। सायमा ने अपने मायके वालों को यह बात बताई तो दोनों परिवारों के रिश्तेदारों ने मिल-बैठ कर समझौता करा दिया। मगर इसी साल जनवरी में सायमा आठ दिन के लिए अपने मायके गई तो फरमान ने उसे वापस ससुराल ले जाने से इन्कार कर दिया। इस पर सायमा ने महिला हेल्पलाइन में शिकायत कर दी। इसके बाद फरमान भड़क उठा।
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उसने बीती 22 अगस्त को वाट्सएप पर तीन तलाक लिखकर भेजा और फिर डाक से तलाक का नोटिस भी भेज दिया। मामले में फरमान के विरुद्ध 3/4 मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अभियोग पंजीकृत है। एसओ हेमंत खंडूड़ी ने बताया कि तय समय सीमा के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। संबंधित धारा में सात साल से कम सजा होने के कारण गिरफ्तारी करने के बजाय विवेचना शुरू कर दी गई है।
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