नगर निगम ने दिया एक और मौका, हाउस टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी
हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को एक और मौका देते हुए नगर निगम ने छूट की सीमा एक माह और बढ़ा दी है। महापौर ने यह भी चेतावनी दी कि इसके बाद सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी।
देहरादून, जेएनएन। हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को एक और मौका देते हुए नगर निगम ने छूट की सीमा एक माह और बढ़ा दी है। पहले यह सीमा 31 दिसंबर तक थी, लेकिन पार्षदों ने सीमा बढ़ाने को लेकर महापौर सुनील उनियाल गामा और नगर आयुक्त विजय जोगदंडे से मुलाकात की। पार्षदों ने बताया कि चुनाव में व्यस्तता के चलते हाउस टैक्स लक्ष्य से अभी काफी पीछे है। उन्होंने टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की। महापौर की ओर से छूट की सीमा 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि, महापौर ने यह भी चेतावनी दी कि इसके बाद सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी।
अगर आपने अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है तो जनवरी में निगम दफ्तर की दौड़ लगा लें। टैक्स में वसूली में कड़े प्रावधानों के तहत नगर निगम 31 जनवरी के बाद हर बकायेदार से पंद्रह हजार रुपये बतौर जुर्माना लेगा। सोमवार को आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए।
वित्तीय वर्ष पूरा होने में महज तीन माह का समय शेष है और अब तक 60 फीसद भवन मालिकों ने नगर निगम में टैक्स नहीं जमा कराया। निगम का सालाना वसूली का लक्ष्य पचीस करोड़ रुपये है, जो अभी तक दस करोड़ भी नहीं हुआ है।
निगम हर बार टैक्स में मिलने वाली 20 फीसद की छूट मार्च की अंतिम तारीख तक देता था, मगर इस बार निगम ने यह समय-सीमा 31 जनवरी तय कर दी है। एक फरवरी से पूरा टैक्स जमा किया जाएगा। टैक्स की छूट की मांग पर महापौर से मिलने वालों में भाजपा पार्षद अमिता सिंह, भूपेंद्र कठैत, सतीश कश्यप आदि शामिल रहे।
मुनादी कराएगा निगम
टैक्स वसूली के लिए नगर निगम इस माह से वार्डों में मुनादी कराएगा। आयुक्त ने सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मुनादी कराएं और टैक्स जमा नहीं करने वालों की सूची तैयार करें।
बड़े बकायेदारों की बनेगी सूची
आयुक्त ने कर निरीक्षकों को टैक्स नहीं देने वाले बड़े बकायेदारों की सूची बनाने को कहा है। ऐसे बकायेदारों के खिलाफ नोटिस जारी होंगे और बाद में कुर्की करने की कार्रवाई की जा सकती है।
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