रद किए टेंडर पर पुनर्विचार करे जीएमवीएन: हाईकोर्ट
गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) की ओर से रद किए गए खनन लॉटों के टेंडर पर हाई कोर्ट ने निगम को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) की ओर से रद किए गए खनन लॉटों के टेंडर पर हाई कोर्ट ने निगम को पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। टेंडर प्रक्रिया को लेकर सात ठेकेदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को उक्त आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में प्रबंध निदेशक को टेंडरों की जांच के लिए कमेटी गठित करने को कहा है।
बीते दिनों जीएमवीएन ने देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में कुल 36 खनन लॉट के आवंटन के लिए टेंडर जारी किए थे। इनमें से अब तक छह खनन लॉट की टेंडर प्रक्रिया ही पूरी हो सकी है। इसी 15 से 25 सितंबर तक चली टेंडर प्रक्रिया में कुछ टेंडर कमेटी ने गलतियां होने के कारण रद कर दिए थे। ये टेंडर दोबारा जारी किए गए। इसके विरोध में कुछ ठेकेदार हाई कोर्ट चले गए। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक आशीष चौहान ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खनन लॉटों के आवंटन का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ ठेकेदार हाई कोर्ट चले गए थे। उनमें से एक केस में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए टेंडर की कमियां दूर की जाएंगी। एक नवंबर से खुलनी थी लॉट
जीएमवीएन की ओर से एक अक्टूबर से खनन लॉट पर काम शुरू करने की योजना थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण अब तक 36 में से छह खनन लॉट का ही आवंटन हो पाया है। ठेकेदारों के हाई कोर्ट जाने से टेंडर प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है।