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थराली विधायक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 को: हाई कोर्ट

नैनीताल हाई कोर्ट ने थराली सुरक्षित सीट से विधायक मुन्नी देवी शाह के दो पदों पर काबिज रहने के मामले में 26 सिंतबर की तिथि नियत की है।

By Sunil NegiEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 05:58 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 07:26 PM (IST)
थराली विधायक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 को: हाई कोर्ट
थराली विधायक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 को: हाई कोर्ट

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने चमोली जिले की थराली सुरक्षित सीट से भाजपा विधायक मुन्नी देवी शाह के जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी काबिज होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तिथि 26 सितंबर नियत कर दी।

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मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में जिला पंचायत चमोली के उपाध्यक्ष लखपत सिंह बुटोला की याचिका पर सुनवार्ई हुई। बुटोला ने याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह के जिपं अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद दस अगस्त को अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया, मगर उन्हें काम नहीं करने दिया गया।

याचिका में कहा गया कि मुन्नी देवी के विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर काम करने मंशा है। यह भी कहा है कि जैसे ही वह थराली सुरक्षित सीट से विधायक चुनी गई तो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया। मुन्नी देवी एक साथ दो पदों पर काम नहीं कर सकती। वह या तो विधायक रहें या जिला पंचायत अध्यक्ष। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने अगली सुनवाई 26 सितंबर नियत कर दी।

 बता दें कि थराली के विधायक मगन लाल शाह के निधन के बाद उपचुनाव में भाजपा ने उनकी धर्मपत्नी व जिला पंचायत अध्यक्ष मुन्नी देवी शाह को प्रत्याशी बनाया था। मुन्नी देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक डॉ. जीतराम को पराजित किया था।

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