उत्तराखंड में टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट प्रोटोकाल का सख्ती से होगा अनुपालन
अब टेस्ट ट्रेक और ट्रीट प्रोटोकाल का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। शासन द्वारा कोरोना रोकथाम को लेकर जारी नई गाइडलाइन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने तथा टीकाकरण अभियान को और विस्तार देने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को अब टेस्ट (परीक्षण), ट्रेक (निगरानी) और ट्रीट (इलाज) प्रोटोकाल का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। शासन द्वारा कोरोना रोकथाम को लेकर जारी नई गाइडलाइन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने तथा टीकाकरण अभियान को और विस्तार देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को परिस्थिति के हिसाब से जिला, तहसील और वार्ड स्तर तक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत किया गया है। कहा गया है कि यह गाइडलाइन 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।
केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों को इसकी रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे। इस कड़ी में अब शासन ने भी इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जिला प्रशासन, सरकारी एजेंसियां, निजी संस्थान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कार्यस्थलों पर उचित कदम उठाएं। जिला प्रशासन को इन नियमों का अनुपालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि कंटेमनमेंट जोन का सावधानी पूर्वक निर्धारण करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। हर जिले में टेस्ट-ट्रेक-ट्रीट प्रोटोकाल का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। अगर जिला प्रशासन को लगता है कि प्रभावित क्षेत्र में आरटीपीसीआर टेस्ट का प्रतिशत कम है तो इसे तेजी से बढ़ाया जाए।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि केंद्र द्वारा सूचीबद्ध सभी प्राथमिक समूहों को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाए जाएं। शासन ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को इस गाइडलाइन के साथ ही केंद्र द्वारा समय-समय पर कोरोना रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है।
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