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जीएसटी विवरणी दाखिल करने का समय बढ़े

काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने जीएसटी काउंसिल में वार्षिक विवरणी दाखिल करने का समय बढ़ाने और सरलीकृत नई रिटर्न प्रणाली को जनवरी 2020 से समस्त करदाताओं के लिए लागू करने का समर्थन किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jun 2019 08:51 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jun 2019 08:51 PM (IST)
जीएसटी विवरणी दाखिल करने का समय बढ़े
जीएसटी विवरणी दाखिल करने का समय बढ़े

राज्य ब्यूरो, देहरादून

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काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने जीएसटी काउंसिल में वार्षिक विवरणी दाखिल करने का समय बढ़ाने और सरलीकृत नई रिटर्न प्रणाली को जनवरी, 2020 से समस्त करदाताओं के लिए लागू करने का समर्थन किया है।

नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक में काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने अपील प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और करदाताओं के हित में माल और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के शीघ्र गठन पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण के मद्देनजर राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को उन पर कर की दर 12 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने व इन वाहनों के चार्जिग को प्रयोग किए जाने वाले चार्जर पर कर की दर 18 फीसद से घटाकर 12 फीसद करने की सिफारिश की गई। राजस्व हित में बोगस रजिस्ट्रेशन रोकने को जीएसटी के तहत डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने को प्रस्तावित संशोधन का समर्थन किया गया।

बैठक में जीएसटी नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई। करदाताओं की सुविधा और जीएसटी के अनुपालन को सरल बनाने को राज्य में प्रत्येक कर शीर्षक के लिए एकल कैश लेजर संस्तुत किए जाने, वार्षिक विवरणी एवं ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए विवरणी दाखिल करने की समय बढ़ाने की अधिकारिता कमिश्नर को प्रदान करने के लिए संशोधन, समाधान योजना अपनाने वाले करदाताओं की ओर से मात्र एक विवरणी दाखिल किए जाने का समय बढ़ाने एवं नई रिटर्न प्रणाली के तहत पांच करोड़ वार्षिक आवर्त तक त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने संबंधी संशोधन का स्वागत किया गया।

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