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आपदा प्रभावित के पुनर्वास को दस करोड़ का प्रावधान

प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से अभी तक 4.81 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 08:11 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 08:11 PM (IST)
आपदा प्रभावित के पुनर्वास को दस करोड़ का प्रावधान
आपदा प्रभावित के पुनर्वास को दस करोड़ का प्रावधान

राज्य ब्यूरो, देहरादून: प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें से अभी तक 4.81 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सरकार टिहरी गढ़वाल के पूर्ण रूप से प्रभावित नौ में से दो गांवों के पुनर्वास का काम शुरू कर चुकी है। शेष सात गांवों का भी जल्द पुनर्वास शुरू किया जाएगा। इसी तरह उत्तरकाशी के 26 गांव अत्यधिक संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं।

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सोमवार को विधानसभा में विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवाल का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि सरकार की ओर से कराए गए सर्वेक्षण में 235 गांव ऐसे पाए गए हैं, जिनका पुनर्वास किया जाना है। इसके लिए सरकार ने एनडीआरएफ के मानकों के अनुसार 4.35 लाख रुपये प्रति परिवार पर खर्च करने का प्रावधान किया है। सरकार चरणबद्ध तरीके से इन गांवों का पुनर्वास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में टिहरी के नौ गांव पूर्ण प्रभावित और 19 गांव आंशिक रूप से प्रभावित पाए गए हैं। वहीं, उत्तरकाशी में भी 26 गांव अत्याधिक संवेदनशील की श्रेणी में रखे गए हैं। इस पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह व विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने गांवों के विस्थापन की समय सीमा और इसमें आने वाली कुल लागत की जानकारी मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार पुनर्वास नीति और शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही करेगी। हालांकि, दोनों विधायकों ने सरकार के इस उत्तर पर असंतोष जताया और कहा कि उनके सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया।


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