लेखा संवर्ग नियमावली को लेकर दिए दिशा-निर्देश
निदेशालय कोषागार पेंशन व हकदारी के अधीन सभी कार्यालयों कोषागारों उपकोषागारों में सहायक लेखाकार व लेखाकार पदों पर होने वाली नई नियुक्तियां व पदोन्नति वर्ष 2019 की नई सेवा नियमावली से होंगी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून
निदेशालय कोषागार, पेंशन व हकदारी के अधीन सभी कार्यालयों, कोषागारों, उपकोषागारों में सहायक लेखाकार व लेखाकार पदों पर होने वाली नई नियुक्तियां व पदोन्नति वर्ष 2019 की नई सेवा नियमावली से होंगी। सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि लेखा संवर्ग के लिए लागू पिछली सभी नियमावलियों पर भी नई नियमावली प्रभावी रहेगी।
वित्त सचिव अमित नेगी ने मंगलवार को उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली-2019 के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। दरअसल उक्त संबंध में कोषागार, पेंशन एवं हकदारी निदेशक की ओर से शासन से दिशा-निर्देश मांगे गए थे। दरअसल विभिन्न महकमों में लेखा संवर्ग को लेकर अलग-अलग नियमावलियां रही हैं। निदेशालय कोषागार, पेंशन व हकदारी के अधीन राज्य कोषागारों व उपकोषागारों में कार्यरत लेखा कर्मियों के संबंध में उत्तरांचल कोषागार अधीनस्थ संवर्ग नियमावली, 2003 और उत्तराखंड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2013 लागू है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी अधीनस्थ संवर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2015 भी लागू है। इस नियमावली के दायरे में आने वाले लेखा कार्मिकों की सेवा शर्ते व वेतन का विनियमन किया जाता है।
राज्य के सरकारी विभागों में लेखा संवर्ग के तहत कार्यरत कार्मिकों की सेवा शर्ते व वेतन आदि के लिए उत्तराखंड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2019 अधिसूचित की गई है। यह नियमावली उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, सचिवालय, राज्य विधानमंडल कार्यालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण को छोड़कर सरकार के नियंत्रण में सभी राजकीय विभागों के लेखा संवर्ग के पदों पर लागू है।