Move to Jagran APP

मकान बेचने के नाम पर अधिवक्ता से 12 लाख की धोखाधड़ी, दंपती सहित चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

अधिवक्ता विनय कुमार ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में डाकरा बाजार की रहने वाली आरती जायसवाल ने उनकी मुलाकात संजय गुरुंग व उनकी पत्नी सोनिया गुरुंग से करवाई थी। आरती ने कहा कि संजय गुरुंग का डाकरा में दो मंजिला मकान है।

By Sumit KumarEdited By: Published: Sun, 18 Sep 2022 09:40 PM (IST)Updated: Sun, 18 Sep 2022 09:40 PM (IST)
मकान बेचने के नाम पर अधिवक्ता से 12 लाख की धोखाधड़ी, दंपती सहित चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
पुलिस ने दंपती समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून: मकान दिलाने के नाम पर अधिवक्ता से 12 लाख की धोखाधड़ी के मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने दंपती समेत चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। आरोपितों ने अग्रिम धनराशि लेने के बावजूद किसी और को मकान बेच दिया था।

loksabha election banner

2015 में डाकरा बाजार में द‍िखाया था घर

अधिवक्ता विनय कुमार ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में डाकरा बाजार की रहने वाली आरती जायसवाल ने उनकी मुलाकात संजय गुरुंग व उनकी पत्नी सोनिया गुरुंग से करवाई थी। आरती ने कहा कि संजय गुरुंग का डाकरा में दो मंजिला मकान है। उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए वह मकान बेचना चाहते हैं। इसके बाद अधिवक्ता ने संजय गुरुंग का मकान देखा।

90 हजार रुपये कमीशन के रूप में दिए

इस पर दोनों के बीच सौदा तय हो गया। सौदा तय होने पर आरती को 90 हजार रुपये कमीशन के रूप में दिए थे। जून 2016 से अक्टूबर 2020 तक उन्होंने आरोपित दंपती को करीब 12 लाख रुपये अग्रिम भुगतान कर दिया, जबकि शेष रकम रजिस्ट्री के दौरान देने की बात हुई थी। जब रजिस्ट्री की तिथि नजदीक आई तो आरोपित टाल मटोल करने लगे।

दूसरी पार्टी को पूर्व में ही बेच चुके मकान

नौ दिसंबर 2021 को आरोपितों ने मकान बेचने से इन्कार कर दिया। अधिवक्ता के अनुसार, जब उन्होंने मकान के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह दूसरी पार्टी को पूर्व में ही मकान बेच चुके हैं। कैंट कोवताली निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित संजय गुरुंग, सोनिया गुरुंग, आरती जायसवाल और टीना गुरुंग के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

उधार ली रकम न लौटाने पर दो के विरुद्ध मुकदमा

उधार ली गई धनराशि न लौटाने पर वसंत विहार थाना पुलिस ने दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ता बनियावाला आर्केडिया ग्रांट निवासी विमला ने बताया कि राघव विहार प्रेमनगर निवासी योगेंद्र तनेजा व धर्मवीर तनेजा ने उनकी मां से साढ़े 23 लाख रुपये उधार लिए थे।

कुछ समय बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बार-बार कहने के बावजूद व्यक्तियों ने धनराशि वापस नहीं की। 31 मई 2022 को आरोपितों ने धनराशि वापस करने की बात कही, लेकिन धनराशि नहीं लौटाई। वसंत विहार थाना निरीक्षक होशियार सिंह ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Rishikesh AIIMS में नौकरी दिलाने के नाम पर 36 लाख की ठगी, चार पर मुकदमा दर्ज


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.