Move to Jagran APP

उत्तराखंड: सरकारी कर्मियों के लिए जल्द लागू होगी आयुष्मान योजना, प्रीमियम के हिसाब से मिलेंगी सुविधाएं

ल्द ही सरकारी कार्मिकों के लिए अटल आयुष्मान योजना लागू कर दी जाएगी। इस समय शासन में नियमावली का खाका तैयार किया जा रहा है।

By Edited By: Published: Tue, 21 Apr 2020 06:15 PM (IST)Updated: Wed, 22 Apr 2020 09:27 PM (IST)
उत्तराखंड: सरकारी कर्मियों के लिए जल्द लागू होगी आयुष्मान योजना, प्रीमियम के हिसाब से मिलेंगी सुविधाएं
उत्तराखंड: सरकारी कर्मियों के लिए जल्द लागू होगी आयुष्मान योजना, प्रीमियम के हिसाब से मिलेंगी सुविधाएं

देहरादून, राज्य ब्यूरो। प्रदेश में जल्द ही सरकारी कार्मिकों के लिए अटल आयुष्मान योजना लागू कर दी जाएगी। इस समय शासन में नियमावली का खाका तैयार किया जा रहा है। इसमें कार्मिकों को वेतन के हिसाब से चार श्रेणी में बांटते हुए उनका प्रीमियम तय किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो कार्मिकों से 250 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक का प्रतिमाह प्रीमियम लिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के 25 वर्ष तक के बच्चों को भी इस दायरे में लाया जाएगा। सरकार की मंशा तीन मई के बाद सरकारी दफ्तरों के खुलने से पहले इस नियमावली पर मुहर लगाने की है।

loksabha election banner

प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2018 में प्रदेशवासियों के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अटल आयुष्मान योजना के तहत इलाज की व्यवस्था का निर्णय लिया था। कर्मचारी संगठनों द्वारा की जा रही माग को देखते हुए इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। बावजूद इसके सरकार व कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी। इसी वर्ष फरवरी में सरकार ने कैबिनेट के जरिये कार्मिकों को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया। ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई। 

इस योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को प्रदेश से भीतर और बाहर कैशलेस चिकित्सीय सुविधा देने का निर्णय लिया गया। सभी कार्मिकों को रेफरल की बाध्यता से मुक्त किया गया। अब योजना का लाभ देने के लिए विस्तृत नियमावली बनाने का काम चल रहा है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कार्मिकों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में वेतनमान के हिसाब से प्रीमियम लिया जाएगा और इसी हिसाब से ही इन्हें सुविधा भी दी जाएगी। प्रस्तावित नियमावली में कार्मिकों को चार श्रेणी में बाटा गया है। एक से लेकर पांच स्तर तक वेतनमान लेने वालों को सामान्य वार्ड व बेड उपलब्ध होंगे। 

यह भी पढ़ें: एम्स ऋषिकेश में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में 24 डॉक्टरों को नियम विरुद्ध दिये दाखिले, जांच के आदेश

छठे स्तर का वेतनमान लेने वाले को सेमी प्राइवेट वार्ड, सात से लेकर 11 स्तर तक का वेतनमान लेने वालों को प्राइवेट वार्ड और वेतन स्तर 12 व उससे उच्च स्तर के अधिकारियों को डीलक्स वार्ड मिल सकेगा। इनका भुगतान सीजीएचएस की दरों पर सरकार अस्पतालों को करेगी। इसके अलावा नियमावली में आश्रितों के मानक आदि भी तय किए गए हैं। माना जा रहा है जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा।

यह भी पढ़ें: Uttarakhand lockdown: सीएम रावत ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, इन समस्याओं पर किया जाए फोकस


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.