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गंदगी फैलाने पर बैंक्वेट हॉल संचालक पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

रुड़की नगर निगम ने गंदगी फैलाने पर एक बैंक्वेट हॉल संचालक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि आगे ऐसा न किया जाए।

By Raksha PanthariEdited By: Published: Sat, 01 Sep 2018 08:14 PM (IST)Updated: Sat, 01 Sep 2018 08:14 PM (IST)
गंदगी फैलाने पर बैंक्वेट हॉल संचालक पर लगाया पांच हजार का जुर्माना
गंदगी फैलाने पर बैंक्वेट हॉल संचालक पर लगाया पांच हजार का जुर्माना

रुड़की, [जेएनएन]: नगर निगम की टीम ने गंदगी फैलाने पर एक बैंक्वेट हॉल के संचालक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने उसे एक नोटिस भी जारी किया है। जिसमें चेतावनी दी गई है कि अगर उसने दोबारा कूड़े को खुले स्थान पर डाला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

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नगर निगम को शिकायत मिली थी कि सत्ती मोहल्ला क्षेत्र में स्थित एक बैंक्वेट हॉल शादी समारोह के बाद कूड़े को पास ही के एक एक खुले मैदान में डाल देता है। जिससे वहां गंदगी और बदबू रहती है। शिकायत पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। 

जांच में शिकायत सही पाई गई। इस पर नगर निगम की टीम ने बैंक्वेट हॉल संचालक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उसे नोटिस दिया गया कि वह भविष्य में इस तरह खुले में कूड़ा न डाले। साथ ही उसे कहा कि वो सुबह के समय निगम के कूड़ा एकत्रित वाहन में कूड़ा डाले। वहीं, नगर निगम की एंटी पॉलीथिन स्क्वॉड टीम ने अलग-अलग स्थानों पर छापे मारकर आठ दुकानों से पांच किलोग्राम पॉलीथिन जब्त की है। टीम ने पॉलीथिन में सामान बेचने वाले दुकानदारों से 7100 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। 

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