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आधार कार्डः पांच और 15 साल की उम्र में अपडेट करना होगा फिंगरप्रिंट

अब पांच और 15 साल की उम्र में आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट अपडेट कराना होगा। अगर समय पर आधार में फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं करवाया तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है।

By BhanuEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 12:44 PM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 12:44 PM (IST)
आधार कार्डः पांच और 15 साल की उम्र में अपडेट करना होगा फिंगरप्रिंट
आधार कार्डः पांच और 15 साल की उम्र में अपडेट करना होगा फिंगरप्रिंट

देहरादून, आयुष शर्मा। अब पांच और 15 साल की उम्र में आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट अपडेट कराना होगा। अगर समय पर आधार में फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं करवाया तो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, (यूएआइडीआइ) ने अपने आधार सेवा केंद्रों को इस बावत आदेश जारी कर दिए हैं।

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जीएमएस रोड स्थित आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर आदित्य शुक्ला ने बताया कि यूएआइडीआइ ने बालिग होने तक आधार कार्ड में दो दफा फिंगरप्रिंट अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा पांच और 15 साल की उम्र में फोटो, मोबाइल नंबर और पता भी अपडेट करना अनिवार्य होगा। 

शुक्ला ने बताया कि पैदा होने पर मां-पिता के फिंगरप्रिंट लेकर बच्चों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है। पांच साल का होने पर स्कूलों में दाखिले, आयुष्मान कार्ड बनवाने समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बच्चों का बॉयोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आधार में होना अनिवार्य है। इसके अलावा फिर 15 साल का होने पर भी यह अपडेट करना होगा। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी बॉयोमेट्रिक अपडेट

दून आधार सेवा केंद्र के ऑपरेशन मैनेजर आदित्य शुक्ला ने बताया कि देहरादून केंद्र में लोग फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। बताया कि फिंगरप्रिंट के पैटर्न में विभिन्न कारणों से बदलाव होने के कारण ऐसी समस्या आ रही है। ऐसे लोग फिंगरप्रिंट अपडेट करवा दें। इसके बाद कोई समस्या सामने नहीं आएगी। 15 साल की उम्र से ऊपर के लोगों के लिए फिंगरप्रिंट अपडेट करने के लिए 50 रुपये शुल्क तय है।

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अब बिना दस्तावेज होगा सुधार 

आधार कार्ड में किसी भी भाषा संबंधी सुधार के लिए अब आपको कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। एक बार बन चुके आधार कार्ड नंबर के जरिये ही आधार में अपडेट करवाया जा सकेगा। इसके अलावा यूएआइडीआइ ने कुछ विशेष वर्ग के अधिकारी और प्रतिनिधियों को भी लोगों का पता, स्पेलिंग में गलती, नाम बदलवाने समेत अन्य बदलावों को करवाने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसमें पार्षद, एमएलए, एमएलसी, पंचायत प्रतिनिधि और राजपत्रित अधिकारी शामिल है। इसमें हर वर्ग की अलग-अलग क्षमता भी तय है।

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