सार्वजनिक स्थलों पर धुएं के छल्ले उड़ाना पड़ा महंगा, जुर्माना Dehradun News
सोमवार को थाना सहसपुर की सेलाकुई पुलिस चौकी टीम ने धूमपान निषेध अधिनियम के तहत 11 लोगों पर कार्रवाई की।
देहरादून, जेएनएन। धूम्रपान निषेध अधिनियम लागू होने के बाद भी बीड़ी, सिगरेट के शौकीन सार्वजनिक स्थलों पर धुएं के छल्ले उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। धुंए के कारण आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ती है। सोमवार को थाना सहसपुर की सेलाकुई पुलिस चौकी टीम ने धूमपान निषेध अधिनियम के तहत 11 लोगों पर कार्रवाई की। सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने वाले लोगों से 11 सौ रुपये वसूल जुर्माना वसूल किया गया। इसके अलावा पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े 11 वाहनों के पांच- पांच सौ रुपये के चस्पा चालान किए।
औद्योगिक नगरी सेलाकुईं में श्रमिकों की तादात ज्यादा है। सार्वजनिक स्थलों पर भी श्रमिक बीड़ी और सिगरेट फूंकते रहते हैं। धूमपान निषेध अधिनियम का उल्लंघन होते देख सोमवार को प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण के नेतृत्व में सेलाकुई चौकी इंचार्ज नरेंद्र पुरी ने मय पुलिस बल के राउंड लेकर सार्वजनिक स्थल पर धूमपान करने वालों पर कार्रवाई की।
औद्योगिक नगरी में 11 लोग बीड़ी, सिगरेट पीते पाए गए, जिन पर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर पुलिस ने 11 सौ रुपये जुर्माना वसूल किया और सख्त हिदायत दी। इसी के साथ ही पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की। नो पार्किंग जोन में खड़े 11 वाहनों के चस्पा चालान किए गए। थाना सहसपुर के एसएसआइ रविंद्र नेगी के अनुसार यातायात व्यवस्था सुधारने और धूमपान निषेध अधिनियम का सख्ती से पालन कराने को कार्रवाई जारी रहेगी।
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