मंत्री रेखा आर्या के निर्देश के बाद भी खाद्य विभाग ने जारी नहीं किया शासनादेश, सीएस से जताई नाराजगी
मंत्री रेखा आर्या के निर्देशों के बाद भी शासनादेश जारी नहीं करना खाद्य विभाग को भारी पड़ा। मंत्री ने मुख्य सचिव डा एसएस संधु से विभाग के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताई। रेखा आर्या ने बीती 17 मई को खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी।
राज्य ब्यूरो, देहरादून : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या के निर्देशों के बाद भी शासनादेश जारी नहीं करना खाद्य विभाग को भारी पड़ा। मंत्री ने शुक्रवार को मुख्य सचिव डा एसएस संधु से फोन पर वार्ता कर विभाग के ढुलमुल रवैये पर सख्त नाराजगी जताई।
परिणामस्वरूप विभाग को आनन-फानन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र राशनकार्डों को हटाकर पात्रों को शामिल करने और राशन की दुकानों पर कार्डधारकों की सूची चस्पा करने के आदेश सभी जिलाधिकारियों एवं जिलापूर्ति अधिकारियों को जारी करने पड़े। 31 मई के बाद जांच में पाए जाने वाले अपात्र राशनकार्डधारकों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज की जाएगी अथवा वसूली की कार्रवाई होगी।
विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बीती 17 मई को खाद्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसवाइ) के अंतर्गत 'अपात्रों को ना, पात्रों को हां' अभियान के अंतर्गत तीन बिंदुओं पर शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए थे। इस अभियान में विभाग को आगामी एक जून से अपात्र राशनकार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। अपात्रों को राशनकार्ड लौटाने या समर्पित करने के लिए 31 मई तक मोहलत दी गई है।
इस अभियान में अब कम समय शेष रह गया है। तीन दिन बीतने के बावजूद शासनादेश जारी नहीं होने से नाराज मंत्री रेखा आर्या ने शुक्रवार दोपहर मुख्य सचिव से फोन पर वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, लेकिन विभाग ने अब तक आदेश ही जारी नहीं किया है। इस तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मंत्री के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। मंत्री की नाराजगी रंग लाई।
समाज कल्याण पेंशनधारकों के बनेंगे नए राशनकार्ड
खाद्य अपर आयुक्त पीएस पांगती ने तत्काल सभी जिलाधिकारियों व जिलापूर्ति अधिकारियों के लिए आदेश जारी किए। आदेश में एनएफएसवाइ में शामिल अंत्योदय व प्राथमिक परिवार के राशनकार्डों का सत्यापन व सर्वेक्षण कर अपात्रों को बाहर करने को कहा गया है। मंत्री के निर्देशों के अनुसार विभाग ने समाज कल्याण विभाग में चिह्नित वृद्धावस्था, किसान निधि, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग पेंशनधारकों के एनएफएसवाइ राशनकार्ड बनाने को कहा गया है। इन पेंशनधारकों की मासिक आय 1500 रुपये है, जबकि प्राथमिक परिवार के राशनकार्डधारक के लिए मासिक आमदनी 15 हजार रुपये निर्धारित है। ऐसे में पेंशनधारकों के राशनकार्ड से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। पात्रता निर्धारित करने में संबंधित शासनादेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
जिस गांव का कार्ड निरस्त होगा, वहीं से भरेंगे रिक्ति
अभियान के अंतर्गत जिस गांव का राशनकार्ड समर्पित होगा, वहीं के पात्र परिवार को वरीयता के आधार पर राशनकार्डधारक बनाया जाएगा। गांव में पात्र परिवार नहीं मिलने पर पड़ोसी गांव के पात्र को लाभ मिलेगा। जिले में जितने कार्ड समर्पित या निरस्त होंगे, उस जिले में उतने ही पात्र परिवार चिह्नित किए जाएंगे। एक जिले के राशनकार्ड की रिक्ति को किसी भी दशा में अन्य जिले में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
राशन की दुकानों पर चस्पा होगी लाभार्थियों की सूची
जिलापूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक, खंड विकास अधिकारी कार्यालयों और प्रत्येक राशन की दुकान पर प्राथमिक, अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए उनकी पात्रता व मासिक आय का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर-1967 का भी प्रदर्शन करने को कहा गया है। अभियान का प्रचार-प्रसार नगर निकायों के कूड़ा उठाने वाले वाहनों, रसोई गैस आपूर्ति वाहनों और ग्राम पंचायत भवनों व पेट्रोल पंपों के माध्यम से किया जाएगा।