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16 नवंबर को शाम पांच बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार

निकाय चुनाव का प्रचार-प्रसार 16 नवंबर की शाम पांच बजे बंद हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद अब प्रत्याशियों के पास जीत-हार की गणित बनाने के लिए छह दिन का समय रह गया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 11 Nov 2018 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 11 Nov 2018 03:01 AM (IST)
16 नवंबर को शाम पांच बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार
16 नवंबर को शाम पांच बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार

जागरण संवाददाता, देहरादून:

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निकाय चुनाव का प्रचार-प्रसार 16 नवंबर की शाम पांच बजे बंद हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग के आदेश के बाद अब प्रत्याशियों के पास जीत-हार की गणित बनाने के लिए छह दिन का समय रह गया है। ऐसे में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ निर्दलीयों ने अपनी जीत को लेकर पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

निकाय चुनाव के लिए नामांकन, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन से लेकर दूसरी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने में पहला सप्ताह बीत गया। इस बीच प्रमुख पार्टियों ने अपने-अपने पक्ष में बागियों और निर्दलीयों को बिठाने में समय गंवा दिया। प्रचार शुरू हुआ तो दीपावली, अन्नकूट, भैया दूज, राज्य स्थापना दिवस आदि आयोजन पड़ गए। अब प्रचार शुरू हुआ तो सिर्फ छह दिन बचे हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे महापौर, पालिका अध्यक्ष, पार्षद और वार्ड सदस्यों के प्रत्याशियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि 16 नवंबर की शाम पांच बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी तरह की जन सभाएं, लाउडस्पीकर से प्रचार, पद यात्राएं, बैठकें और नुक्कड़ सभाएं नहीं हो सकेंगी। इस दौरान यदि प्रत्याशियों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों और प्रत्याशियों को भी सूचना दे दी है। ताकि नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके।

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निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी 16 नवंबर की शाम पांच बजे तक प्रचार कर सकेंगे। इसके बाद प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रोशन लाल, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग


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