सरकार कहीं भी लागू कर सकेगी मद्य निषेध
सरकार अब प्रदेश में कहीं भी सामाजिक आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से शराब की बिक्री व उसके उपभोग पर रोक लगा सकती है।
राज्य ब्यूरो, देहरादून: सरकार अब प्रदेश में कहीं भी सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से शराब की बिक्री व उसके उपभोग पर रोक लगा सकती है। कैबिनेट में आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान की है।
प्रदेश में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शराब के अवैध निर्माण, इसको आयात निर्यात करने, इसका उपभोग करने व बिक्री पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। शराब की बिक्री व उपभोग पर रोक लगाने के लिए क्षेत्र भी चिह्नित किए गए थे। इनमें सरकार का मुख्यालय, विद्यालय, तीर्थ या धार्मिक स्थान, पर्वतीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मद्यनिषेध के क्षेत्र से लगा हुए क्षेत्र, अनुसूचित जाति व जनजातियों की बस्ती शामिल थी। इसके अलावा इसमें यह भी व्यवस्था थी कि सरकार शराब की बिक्री व इसके उपभोग पर रोक लगाने के कारण को स्पष्ट करेगी।
इसके तहत अभी तक सरकार ने बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पीरान कलियर, का क्षेत्र, नगर निगम से लगी सीमा का क्षेत्र, रीठा साहिब आदि में रोक लगाई गई थी। अब इस बिंदु में थोड़ा संशोधन किया गया है। व्यवस्था यह दी गई है कि अब राज्य सरकार राज्य में विभिन्न सामाजिक व प्रशासनिक बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी ऐसे क्षेत्र में शराबबंदी कर सकती है जहां उसे उचित लगे।