सात दिन में लगेंगे पेयजल और सीवर के कनेक्शन, इन सेवाओं के लिए रहेगी ये समय सीमा
सेवा का अधिकार के तहत विभिन्न सेवाओं की पूर्ति के लिए समय सीमा तय की गई है। यदि तय समय पर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए अपील का भी प्रविधान है। शासन सेवाओं की पूर्ति की अवधि व अपीलीय अधिकारियों की स्थिति भी स्पष्ट करता है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। सेवा का अधिकार के तहत विभिन्न सेवाओं की पूर्ति के लिए समय सीमा तय की गई है। यदि तय समय पर कोई काम नहीं होता है तो उसके लिए अपील का भी प्रविधान है। शासन समय-समय पर सेवाओं की पूर्ति की अवधि व अपीलीय अधिकारियों की स्थिति भी स्पष्ट करता है। इसी क्रम में मंगलवार को शासन ने कुछ सेवाओं की पूर्ति की अवधि तय करने के साथ ही अपीलीय अधिकारी भी तय किए हैं।
शासनादेश के मुताबिक, पेयजल व सीवर के कनेक्शन जारी करने या उन्हें हटाने के लिए सात दिन की सीमा तय कर दी है। यदि तय समय पर काम नहीं होता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी अधीक्षण/अधिशासी अभियंता व द्वितीय अपीलीय अधिकारी मुख्य महाप्रबंधक को नामित किया गया है। इसी तरह रोजगार पंजीकरण व नवीनीकरण के लिए तीन दिन का समय समय तय किया गया है। ऐसा न होने पर पहली अपील क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी व दूसरी अपील उप निदेशक सेवायोजन के समक्ष की जा सकती है। पंजीकृत शैक्षिक योग्यता में बढ़ोत्तरी कराने के लिए भी अवधि तीन दिन रहेगी।
इन सेवाओं के लिए यह रहेगी समय सीमा
पंचायतीराज विभाग
जन्म प्रमाण पत्र
जन्म के 30 दिन के भीतर जन्म पंजीकरण व प्रमाण पत्र (तीन दिन), जन्म के 30 दिन से एक वर्ष के भीतर (सात दिन), जन्म के एक वर्ष के बाद (15 दिन)
मृत्यु प्रमाण पत्र
मृत्यु पंजीकरण व प्रमाण पत्र मृत्यु के 30 दिन के भीतर सेवा प्राप्त करने पर (03 दिन), मृत्यु के 30 दिन से एक वर्ष के भीतर (सात दिन)
समाज कल्याण विभाग
विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए समय सीमा अधिकतम 15 दिन तय की गई।
दिव्यांग पहचान पत्र (सात दिन)
वन विभाग
-निजी भूमि पर पेड़ कटान की अनुमति (15 दिन)
-हक-हकूक प्रमाण पत्र (45 दिन)
-चराई की अनुमति (15 दिन)
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