प्राथमिक विद्यालयों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी
बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की मांग पर तेजी लाना शुरू कर दिया है। कोर्ट से प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की छूट मिलने के बाद संघ की मांग है कि विभाग प्राथमिक स्कूलों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करे।
देहरादून, जेएनएन। बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की मांग पर तेजी लाना शुरू कर दिया है। कोर्ट से प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की छूट मिलने के बाद संघ की मांग है कि विभाग प्राथमिक स्कूलों के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करे। संघ का कहना है कि वर्तमान में करीब 4000 पद रिक्त चल रहे हैं, जिन पर प्रारम्भिक शिक्षा सेवा नियमावली यथासंसोधित 29 जुलाई 2019 के मानकानुसार भर्ती होनी चाहिए। जल्द मांग पूरी नहीं होने पर महासंघ ने प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
बीएड टीईटी प्रशिक्षित महासंघ ने प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती की मांग पर सोमवार को शिक्षा निदेशालय में सांकेतिक धरना दिया। महासंघ के प्रदेश महासचिव बलबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि एक आरटीआइ रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि राज्य में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 4000 पद रिक्त हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग सभी पदों पर भर्ती न करते हुए चुनिंदा पदों पर ही भर्ती करवाने जा रहा है। इससे प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं के रोजगार प्राप्त करने के अवसर कम हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 2011 और 2013 में टीईटी उत्तीर्ण लगभग करीब 35 हजार प्रशिक्षितों के प्रमाण पत्र की सात साल की समयावधि इसी वर्ष दिसंबर में पूरी होने जा रही है। इससे ये सभी बीएड प्रशिक्षित चिंतित और कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। कहा कि समय-समय पर हर स्तर के अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद भी अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला न होना निराशाजनक है। अब अगर विभाग इसपर जल्द कदम नहीं उठाता है तो प्रशिक्षित बेरोजगार प्रदेशव्यापी आंदोलन को बाध्य होंगे।
पुराने अभ्यर्थियों को भी मिले टीईटी के नए नियमों का फायदा
बीएड टीईटी प्रशिक्षितों में टीईटी के नियमों में हुए बदलावों पर भी चर्चा होनी शुरू हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा एक बार टीईटी पास होने की मान्यता हमेशा के लिए होने को लेकर है। प्रशिक्षितों का कहना है कि पहले से टीईटी पास कर चुके लोग को भी इस नियम का फायदा मिलना चाहिए। एनसीटीई द्वारा लाए गए नए नियम में पुराने प्रशिक्षितों को यह सुविधा नहीं दी जा रही है। हालांकि, अब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इसका अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए प्रशिक्षित इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कोई फैसला करेंगे।
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