उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव: देहरादून में आदर्श आचार संहिता लागू, पूरा कार्यक्रम जारी
देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

इस तस्वीर का उपयोग सांकेतिक रूप में किया गया है।

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जनपद की जिन ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है, उन क्षेत्रों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। यह आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उपचुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देहरादून की ओर से जारी आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को आवश्यक कार्रवाई तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रेषित की गई है।

देहरादून में पंचायत उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित
देहरादून में ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों एवं स्थानों पर उपचुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) डा. आशीष चौहान ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर एवं 01 अक्टूबर को नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, जबकि 12 अक्टूबर को मतदान और 14 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी।
- नामांकन पत्र 30 सितंबर एवं 01 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
- नामांकन पत्रों की जांच 03 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी।
- 04 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे।
- 05 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से कार्य समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा।
- 12 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक मतदान होगा।
- 14 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। ग्राम पंचायतों के रिक्त पदों एवं स्थानों पर निर्वाचन प्रक्रिया को निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप संपन्न कराया जाएगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन से जुड़े निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
