Dehradun News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने पांच साल पहले नशे में धुत होकर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए एक ऑटो रिक्शा चालक को कुचल दिया था।