Dehradun News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल का कठोर कारावास, 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने पांच साल पहले नशे में धुत होकर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए एक ऑटो रिक्शा चालक को कुचल दिया था।
देहरादून, जागरण संवाददाता: गैर इरादतन हत्या के आरोपी वैन चालक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने पांच साल पहले नशे में धुत होकर गलत दिशा में वाहन चलाते हुए एक ऑटो रिक्शा चालक को कुचल दिया था।
शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता के अनुसार, आठ अक्टूबर 2018 को तिलक बहादुर निवासी सालावाला रात को अपने आटो से राजपुर रोड से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान गलत दिशा से आते हुए एक वैन चालक ने उनके आटो को जबरदस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर घायल तिलक बहादुर को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वैन चालक गिरीश चंद पांडेय को घटनास्थल से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल परीक्षण में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई। वाहन गलत दिशा में चलाया जा रहा था, ऐसे में पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर एडीजे चतुर्थ आशुतोष मिश्रा की अदालत ने गिरीश चंद पांडेय को दोषी पाया। उसे गैर इरादतन हत्या यानी आईपीसी 304 में पांच साल का कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।